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जम्मू-कश्मीर में शहर से दो किमी दायरे में होंगे आवासीय स्कूल, 100% स्टांप ड्यूटी का भुगतान होगा

प्रोजेक्टों के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एपेक्स लेवल प्रोजेक्ट क्लीरेंस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चेयरमैन सहित दस सदस्य होंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 01:20 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 01:20 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में शहर से दो किमी दायरे में होंगे आवासीय स्कूल, 100% स्टांप ड्यूटी का भुगतान होगा
जम्मू-कश्मीर में शहर से दो किमी दायरे में होंगे आवासीय स्कूल, 100% स्टांप ड्यूटी का भुगतान होगा

जम्मू, सतनाम सिंह। जम्मू कश्मीर में शहर से न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी पर आवासीय स्कूल स्थापित होंगे। जो लोग जम्मू कश्मीर में आवासीय स्कूल या कॉलेज खोलेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। स्कूलों, कॉलेजों या तकनीकी संस्थानों को सौ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का भुगतान होगा। कॉलेजों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। जिसका जीरो ड्राप आउट रेट होगा उसको तीन साल में दस लाख की ग्रांट दी जाएगी। यह सब जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 के तहत किया जाएगा। इसके जरिये प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित कर विद्यार्थियों की तकदीर बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस पर चार जून को चर्चा होनी है। इसे मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में शिक्षा में निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। आवासीय स्कूल, हॉस्टल भी बनेंगे। नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए इज आफ डूईंग बिजनेस होगा। जम्मू कश्मीर में हॉस्टल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों, आवासीय स्कूलों और क्रेच स्थापित करने की मंजूरी ऑनलाइन मिलेगी।

प्रोजेक्टों के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एपेक्स लेवल प्रोजेक्ट क्लीरेंस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चेयरमैन सहित दस सदस्य होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग या तकनीकी शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग से प्रशासनिक सचिव जो सबसे अधिक सीनियर होगा, को कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। सदस्यों में स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग, पीडीडी विभाग, राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव, सिडको जम्मू कश्मीर प्रबंध निदेशक, सिकॉप के प्रबंध निदेशक शामिल किए गए हैं।

ऐसे जानें शिक्षा निवेशक नीति को

  • खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। इसमें छह फिजिकल शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। इनमें पीरपंजाल क्षेत्र, चिनाब घाटी क्षेत्र, जम्मू, उत्तरी कश्मीर, दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर शामिल होंगे। वार्षिक खेल महोत्सव हर साल करवाया जाएगा, जिसका आयोजन उच्च शिक्षा विभाग करेगा।
  • जम्मू कश्मीर में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। कौशल विकास, रिसर्च, सूचना तकनीक, डिजाइन, ऑटोमेशन, कृषि, रखरखाव जैसे मुद्दों के लिए कौशल विश्वविद्यालय की जरूरत महसूस की जा रही है।
  • बिजनेस विचार को बढ़ावा देने के लिए हैकाथन पर काम होगा। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तकनीकी शिक्षण संस्थान, कालेज और विश्वविद्यालय स्तर की श्रेणियां बनेगी। हर श्रेणी में 25 हजार रुपये का पुरस्कार शामिल होगा।
  • ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। एक साल में अधिकतम दस संस्थानों को इसका मौका मिलेगा। इसके लिए पचास प्रतिशत धनराशि का भुगतान सरकार करेगी। इसकी अधिकतम राशि दो लाख रुपये होगी।

नोडल एजेंसी भी बनेगीः जम्मू कश्मीर का उच्च शिक्षा विभाग एजूकेशन निवेशक नीति 2020 की नोडल एजेंसी होगी। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के चेयरमैन स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग का सीनियर प्रशासनिक सचिव होगा। सदस्यों में स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग और आइटी विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल किए जाएंगे।


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