Jammu Kashmir : अब अगर घटिया हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन चलाएंगे तो कटेगा चालान
मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर सभी जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्यों की सरकारों को यह जानकारी दी है कि घटिया हेलमेट पहनना यातायात नियमों का उल्लंघन करना माना जाएगा। घटिया हेलमेट यानी बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
जम्मू दिनेश महाजन । दो पहिया वाहन चालक सावधान हो गए। यदि वाहन चलाते समय घटिया हेलमेट पहने पकड़े गए तो चालक का मौके पर ही चालान कट जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने दो पहिया वाहन चालकों को केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) से प्रमाणित आईएसआई मार्क हेलमेट पहनने को कहा है। बिना बीआईएस प्रमाणित हेलमेट पहनना और उसे बेचना गैरकानूनी होगा।
हेलमेट का निर्माण करने वाली कंपनियों को बीआईएस द्वारा बनाये गए स्टैंडर्ड का पालन करना होगा, नहीं तो उन पर कानून का डंडा चलेगा। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर सभी जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्यों की सरकारों को यह जानकारी दी है कि घटिया हेलमेट पहनना यातायात नियमों का उल्लंघन करना माना जाएगा। घटिया हेलमेट यानी बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माना पुलिस और यातायात विभाग वसूले सकता हैं। नए कानून के तहत घटिया हेलमेट (स्टैंर्डड मानक का नहीं होने पर) पहनने वाले चालक को बिना हेलमेट की श्रेणी में माना जाएगा।
घटिया हेलमेट पहनने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी कार्रवाई
एसपी ट्रैफिक प्रदीप गोरिया ने बताया कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न नाकों पर तैनात होने वाले कर्मियों को यह निर्देश दे दिया है कि घटिया हेलमेट पहनने वाले चालकों पर मौके पर ही कार्रवाई की जाए।
नकली हेलमेट आंखों के लिए घातक
नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सतीश गुप्ता का कहना है घटिया हेलमेट बनाने में हल्की क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जाता हैं। इसमें लगा वाइजर यूवी सुरक्षित नहीं होता, जिसकी वजह से तेज धूप में आंखों की सुरक्षा नहीं हो पाती। इतना ही नहीं रात में सामने से आ रहे वाहनों की हाई बीम तेज रोशनी भी सीधा आंखों पर असर डालती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कमजोर पड़ जाती है।