Jammu : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वालों की शामत, आज से बाहर नहीं निकालें ऐसे वाहन
High Security Number Plates पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन चालक यातायात विभाग की वेबसाइट पर जा कर ऑन लाइन अप्लाई कर सकता है। नंबर प्लेट के आधार पर वाहन मालिक को इसी की फीस जमा करवानी होगी।
जम्मू, दिनेश महाजन : वाहन चोरी के मामलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश वर्ष 2016 में दिए थे। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया गया था।
न्यायालय के इस आदेश के बाद से जो भी नया वाहन खरीदा जा रहा है उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगाई जा रही है। वर्ष 2016 के पूर्व खरीदे गए जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, ऐसे वाहन मालिकों को यातायात विभाग ने 17 मई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की मोहलत दी थी। अब इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन सड़कों पर दौड़ता दिखा तो जब्त भी किया जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50/177 के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलते पकड़े जाने पर चालक को पांच सौ रुपये का जुर्माना होता है। दूसरी बार चालान होने पर जुर्माने की राशि 1500 रुपये हो जाती है, लेकिन आज से वाहन भी जब्त हो सकता है।
सड़कों पर कम संख्या में दिख रहे बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन : आरटीओ
रिजर्नल ट्रांसपोर्ट आफिसर जम्मू घनशाम सिंह का कहना है कि यातायात विभाग द्वारा 17 मई तक वाहन चालकों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लेने की तय समय सीमा दी थी। आज से यातायात विभाग पूरी ताकत के साथ उन वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रहा है जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही होगी। उन्होंने कहा वह स्वयं बुधवार को जिला राजौरी में नाका लगा रहे है। उन्हें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन दिखाई ही नहीं दे रहे है। आरटीओ ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने नंबर प्लेट लगवाने के लिए अप्लाई किया है का चालान काटा जा रहा है, जिन्होंने अभी अप्लाई भी नहीं किया है के वाहन जब्त किए जा रहे है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑन लाइन अप्लाई किया जा सकता है : पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन चालक यातायात विभाग की वेबसाइट पर जा कर ऑन लाइन अप्लाई कर सकता है। नंबर प्लेट के आधार पर वाहन मालिक को इसी की फीस जमा करवानी होगी। जैसे दो पहिया वाहन के लिए 170 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 400 रुपये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए देने होंगे।
नई वाहनों पर शोरूम में ही लग जाती है नंबर प्लेट : शोरूम से बिकने वाले नए वाहनों में डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर देंगे। यह प्लेट इस तरह से लगी होगी कि इसे उखाडऩा मुश्किल होगा। दोपहिया में यह चिप दोनों नंबर प्लेट में लगी होगी। तिपहिया और चार पहिया वाहनों में एक अलग से जीपीएस चिप लगी तीसरी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। ऐसे में आपकी गाड़ी की लोकेशन एक क्लिक पर ट्रेस की जा सकेगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देती है वाहन को सुरक्षा : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सुरक्षा और वाहन चालक की सुविधा के लिए बनाया गया है। प्लेट में होलोग्राम स्टीकर अटैच होता है, इस स्टिकर पर ही गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर अंकित रहता है। यह नंबर प्रेशर मशीन द्वारा लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होता जो आपके वाहन से कनेक्ट होगा। एक बार जब यह पिन आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेता है, तो यह दोनों तरफ से बंद हो जाएगा और किसी से नहीं खुलता है।