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Jammu: तीन साल की बच्ची का शोषण करने वाले स्कूल बस ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हैरानगी व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आरोपित की उम्र 32 साल है और उसने एक तीन साल की बच्ची का शारीरिक शोषण किया जोकि माफी के योग्य नहीं। याची ने दलील दी कि केस के ट्रायल में विलंब हो रहा है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 09:21 AM (IST)Updated: Sat, 05 Jun 2021 09:21 AM (IST)
Jammu: तीन साल की बच्ची का शोषण करने वाले स्कूल बस ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज
पुलिस ने बस के ड्राइवर सन्नी कुमार व कंडक्टर रवि कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया।

जम्मू, जेएनएफ: हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्कूल बस ड्राइवर सन्नी कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपित सन्नी कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने जमानत अर्जी काे खारिज करते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध करने वालों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

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केस के मुताबिक 30 अप्रैल 2019 को बच्ची की मां ने बड़ी ब्राह्मण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि अपनी तीन साल की बच्ची को उन्होंने 12 अप्रैल 2019 को माउंट लिट्रा स्कूल में नर्सरी क्लास में दाखिल करवाया था। स्कूल में दाखिल करवाने के चंद दिनों बाद ही उन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा।

कुछ दिनों बाद उसने बताया कि जिस स्कूल बस में वह जाती है, उसका ड्राइवर व कंडक्टर उसे छेड़ता है। बच्ची ने बताया कि वह उसे चूमते है और उसके निजी अंगों से छेड़छाड़ करते हैं। यह सब वो स्कूल जाते समय करते है। बच्ची की मां ने इसकी स्कूल प्रबंधन से शिकायत की। स्कूल प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई करेंगे लेकिन उन्हाेंने कुछ नहीं किया। इस पर पुलिस ने बस के ड्राइवर सन्नी कुमार व कंडक्टर रवि कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया।

कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हैरानगी व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आरोपित की उम्र 32 साल है और उसने एक तीन साल की बच्ची का शारीरिक शोषण किया जोकि माफी के योग्य नहीं। याची ने दलील दी कि केस के ट्रायल में विलंब हो रहा है, लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इससे इंकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इसे आधार बनाकर जमानत की रियायत नहीं दी जा सकती है।


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