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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बताओ जम्मू शहर में अतिक्रमणकारियों पर क्या कार्रवाई की

याची ने कहा कि वह 1993 से इसकी कई बार शिकायत कर चुका है लेकिन जिला प्रशासन जेडीए व जम्मू नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 11:32 AM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 11:32 AM (IST)
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बताओ जम्मू शहर में अतिक्रमणकारियों पर क्या कार्रवाई की
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बताओ जम्मू शहर में अतिक्रमणकारियों पर क्या कार्रवाई की

जम्मू, जेएनएन। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पुराने शहर के जेडीए शॉपिंग कांप्लेक्स, ओल्ड हॉस्पिटल रोड सिटी चौक के निकट व साथ लगते इलाकों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने जम्मू नगर निगम व जेडीए को निर्देश दिए। इसमें कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। बेंच ने जगदीश चंद्र गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।

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जनहित याचिका में कहा गया कि शहर के इस व्यस्त इलाके में कई दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा कई लोगों ने खोखे बनाकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण के कारण आम लोगों को क्षेत्र से गुजरना मुश्किल हो गया है। 

याची ने कहा कि वह 1993 से इसकी कई बार शिकायत कर चुका है लेकिन जिला प्रशासन, जेडीए व जम्मू नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे विवश होकर उसे कोर्ट में आना पड़ा। याची ने कहा कि उन्होंने दस अगस्त को ताजा शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें जेडीए शॉङ्क्षपग कांप्लेक्स, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, सिटी चौक व साथ लगते इलाकों में अतिक्रमण से आम लोगों को परेशानी ङोलनी पड़ रही है। बाजार में आने वाले लोगों को चलने का रास्ता नहीं मिलता और इससे क्षेत्र में रहने वाले लोग भी परेशान है। इसके बाद भी शहर के लोगों को अतिक्रमण की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए।

अतिक्रमण विरोधी टीम पर पथराव मामले में जांच के लिए मोहलत

निक्की तवी हिंसा मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जांच पूरी करने के लिए छह सप्ताह की मोहलत दी है। जेडीए टीम निक्की तवी के साथ लगते इलाके में अतिक्रमण हटाने गई थी। टीम पर पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। इस मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। बेंच ने सेकेंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू को जांच आयुक्त नियुक्त किया था। आयोग ने जांच पूरी करने के लिए आज बेंच से कुछ मोहलत मांगी, जिस पर छह सप्ताह का समय दिया गया।

केस के मुताबिक 22 दिसंबर 2018 को जेडीए की टीम पुलिस बल के साथ निक्की तवी पर बने चौथे पुल के साथ लगते इलाके में अतिक्रमण हटाने गई थी। वहां कुछ लोगों ने भारी पथराव किया था, जिसमें जेडीए के वाइस चेयरमैन व बख्शी नगर के एसएचओ समेत 15 से अधिक लोग घायल हुए। पथराव करने वालों को खदेडऩे व अतिक्रमण विरोधी टीम को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज व आंसू गैस का सहारा लिया। इस घटना का हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और जांच आयुक्त नियुक्त करते हुए मामले की पूरी जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया।


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