Jammu Kashmir : अब पिछली सीट पर भी हेलमेट पहनकर बैठें दोपहिया वाहन सवार
एसपी ट्रैफिक सिटी प्रदीप सिंह गोरिया का कहना है कि दोपहिया वाहन पर बैठा चालक या पीछे बैठा सवार दोनों की सुरक्षा के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया है। अकसर देखा जाता है कि दुर्घटना होने पर चालक तो बच जाता है क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा होता है
जम्मू, जागरण संवाददाता । अगर आप दोपहिया वाहन पर सवार हैं और आपके साथ पछली सीट पर बैठे सवार ने हेलमेट नहीं पहना है तो अापका चालान कट सकता है। वैसे तो यह नियम काफी पुराना है लेकिन जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को सख्ती से लागू करवाने का पहले प्रयास नहीं किया लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस इस नियम को लेकर भी सख्त होने जा रही है।
एसपी ट्रैफिक सिटी प्रदीप सिंह गोरिया का कहना है कि दोपहिया वाहन पर बैठा चालक या पीछे बैठा सवार दोनों की सुरक्षा के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया है। अकसर देखा जाता है कि दुर्घटना होने पर चालक तो बच जाता है क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा होता है लेकिन पीछे बैठा सवार या तो गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। एेसा ज्यादा सिर पर चोट लगने के कारण होता है। इसलिए अब दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों लोगों को हेलमेट पहनना पड़ेगा। अगर एेसा नहीं करते तो उनके चालान काटे जाएंगे।
ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए अभियान चलाएगी और जो लोग बिना हेलमेट पहने दिखेंगे उनके चालान कटेंगे। इसके अलावा उन लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी जो सिर्फ चालान से बचने के लिए सस्ती हेलमेट पहन कर निकल जाते हैं। एसपी गोरिया का कहना है कि हेलमेट को लेकर भी कुछ मापदंड तय किए गए हैं। बिना आईएसआई मार्क की हेलमेट अब नहीं चलेगी। अगर कोई सवार बिना आईएसआई मार्क की हेलमेट पहने पकड़ा जाता है तो उसका चालान भी बिना हेलमेट का काटा जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के साथ हल्की सी भी मॉडीफिकेशन अब नहीं चलेगी। इसके लिए भी चालान कट सकता है।