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गुलमर्ग जमीन घोटाले में आरोप तय करने के लिए सुनवाई सोमवार को

बहुचर्चित गुलमर्ग जमीन घोटाले में आरोप तय/खारिज करने पर सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय बारामुला में सुनवाई होगी। इस बहुचर्चित मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर दूसरी चार्जशीट पेश की है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Nov 2020 05:46 AM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2020 05:46 AM (IST)
गुलमर्ग जमीन घोटाले में आरोप तय करने के लिए सुनवाई सोमवार को
गुलमर्ग जमीन घोटाले में आरोप तय करने के लिए सुनवाई सोमवार को

जेएनएफ, जम्मू : बहुचर्चित गुलमर्ग जमीन घोटाले में आरोप तय/खारिज करने पर सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय बारामुला में सुनवाई होगी। इस बहुचर्चित मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर दूसरी चार्जशीट पेश की है। अब कोर्ट सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगा।

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जमीन घोटाले के इस मामले में उपराज्यपाल के मौजूदा सलाहकार व बारामुला के तत्कालीन जिला उपायुक्त बसीर अहमद खान समेत बीस लोग आरोपित हैं। एसीबी व तत्कालीन स्टेट विजिलेंस आर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2009 में गुलमर्ग जमीन घोटाले में एफआइआर दर्ज की थी। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ होटल व्यवसायियों के साथ मिलकर सरकारी जमीन बेच दी। विजिलेंस ने इस मामले में कश्मीर के तत्कालीन डिवीजनल कमिश्नर महबूब इकबाल, बारामुला के तत्कालीन जिला उपायुक्त बसीर अहमद खान, अतिरिक्त जिला उपायुक्त फारूक अहमद शाह, टंगमर्ग के तत्कालीन तहसीलदार गरीब सिंह, नायब तहसीलदार गुलाम मोहिउदीन शाह तथा कुछ होटल व्यवसायियों समेत बीस लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले में हाईकोर्ट ने दस अक्टूबर 2020 को दूसरी चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ब्यूरो ने दूसरी चार्जशीट पेश की है। ---------------

धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एफआइआर पर रोक

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गंग्याल पुलिस स्टेशन में अनिता देवी व उनके बेटों के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर रोक लगा दी है। अनिता देवी व उनके बेटों पर आरोप था कि उन्होंने धोखाधड़ी करके मुआवजे के दस्तावेज बनाए, लेकिन याची के वकील एके साहनी ने दलील दी कि अनिता देवी ने कोरे हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे।


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