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J&K New Excise Policy: 428 शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करेगा आबकारी विभाग, जाने किस क्षेत्र के लिए कितने होंगे

आबकारी विभाग जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 2021-22 में शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है। नई आबकारी नीति के तहत हर साल शराब की दुकानों के लाइसेंसों की नीलामी होगी और जो अधिक कीमत लगाएगा लाइसेंस उसी के नाम जारी होगा।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Wed, 10 Mar 2021 05:37 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 05:39 PM (IST)
J&K New Excise Policy: 428 शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करेगा आबकारी विभाग, जाने किस क्षेत्र के लिए कितने होंगे
428 दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए विभाग नीलामी करेगा।

जम्मू, जागरण संवाददाता :  आबकारी विभाग जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 2021-22 में शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है। नई आबकारी नीति के तहत हर साल शराब की दुकानों के लाइसेंसों की नीलामी होगी और जो अधिक कीमत लगाएगा, लाइसेंस उसी के नाम जारी होगा।

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जम्मू-कश्मीर में आज तक कुल 223 शराब की दुकानें है। इनमें से चार दुकानें कश्मीर संभाग में है जबकि 219 दुकानें जम्मू संभाग में है। इन दुकानों में वृद्धि करते हुए विभाग ने इस बार प्रदेश में कुल 428 शराब की दुकाने खोलने का प्रस्ताव रखा है। इन 428 दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए विभाग नीलामी करेगा। विभाग ने जम्मू संभाग में मौजूदा दुकानों की संख्या 223 से बढ़ाकर 345 करने का फैसला किया है। इनमें 223 दुकानों की लोकेशन पुरानी रहेगी जबकि 126 नई लोकेशन पर शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।

खास बात यह है कि विभाग इस बार कश्मीर घाटी में भी शराब की बिक्री बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आया है। आज तक पूरे कश्मीर संभाग में शराब की केवल चार दुकानें थी लेकिन विभाग ने नई आबकारी नीति में जो प्रस्ताव रखा है, उसमें कश्मीर घाटी में 83 दुकानें खोली जाएगी। विभाग ने इन 83 दुकानों की लोकेशन जारी कर दी है और इनके लिए अब नीलामी की जाएगी। विभाग की ओर से जारी इस आबकारी नीति का अभी तक केवल जम्मू में इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि इससे मौजूदा दुकानदारों के लाइसेंस रद होने वाले है लेकिन कश्मीर में शराब की दुकानें खोलने के फैसले से वहां भी इसका विरोध होने की संभावनाएं बन गई है।


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