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Jammu Kashmir: हर ब्लॉक विकास चेयरमैन को मिलेंगे 25 लाख, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने ब्लॉक विकास निधि को दी मंजूरी

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की पहली वर्षगांठ से पहले मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने प्रदेश में ब्लॉक विकास निधि (बीडीएफ) को मंजूरी दे दी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 05 Aug 2020 09:52 AM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2020 09:52 AM (IST)
Jammu Kashmir: हर ब्लॉक विकास चेयरमैन को मिलेंगे 25 लाख, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने ब्लॉक विकास निधि को दी मंजूरी
Jammu Kashmir: हर ब्लॉक विकास चेयरमैन को मिलेंगे 25 लाख, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने ब्लॉक विकास निधि को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर।  जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की पहली वर्षगांठ से पहले मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने प्रदेश में ब्लॉक विकास निधि (बीडीएफ) को मंजूरी दे दी। यह निधि निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) की तर्ज पर होगी और प्रत्येक ब्लॉक विकास चेयरमैन को इसके तहत 25 लाख रुपये आबंटित किए जाएंगे।जम्मू कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषदों के चेयरमैन बीते कुछ समय से स्थानीय विकास कार्यो के लिए उन्हें एक अलग से निधि प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे।

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पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार उप राज्यपाल के साथ अपनी यह मांग उठाई।प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि उप राज्यपाल ने सीडीएफ की तर्ज पर बीडीएफ के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक ब्लॉक विकास परिषद चेयरमैन को अब इस निधि के तहत 25 लाख रुपये आबंटित होंगे, जिन्हें वह अपने ब्लॉक में विकास कार्यो के लिए खर्च कर सकेगा। इन विकास कार्यो की प्राथमिकता संबंधित ब्लॉक विकास परिषद चेयरमैन ही स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर तय करेगा।

ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने उपराज्यपाल द्वारा बीडीएफ के गठन को मंजूरी प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इससे पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जिस तेजी से महगाई बढ़ रही है, मजदूरी की दर बढ़ रही है, निर्माण सामग्री की कीमतें आस्मां छू रही हैं, ऐसे हालात में 25 लाख रुपये की राशि कम है।

हम उम्मीद करते हैं कि उपराज्यपाल यह राशि जल्द ही बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उपराज्यपाल से आग्रह करेंगे कि वह सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के साथ ही उन्हें अन्य वैधानिक, वित्तीय और कार्यकारी अधिकार भी प्रदान करें।


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