टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की 6.20 करोड़ की संपत्ति जब्त
कुल 8.94 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले से ही विभिन्न मामलों में अटैच थी। टेरर फंडिंग मामले में वटाली समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए थे।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की 6.20 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति कब्जे में ले ली है। वटाली पर विदेशों से पैसा लाने और उसका वादी में अलगाववादी व आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। एनआइए भी उसके लश्कर सरगना हाफिज सईद से संबंधों की जांच कर रही है।
इससे पूर्व अगस्त माह में भी ईडी ने वटाली की 1.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कब्जे में ली थी। उनमें से 1.48 करोड़ की संपत्ति और 25 लाख रुपये जेके बैंक खाते में जमा थे। अब ईडी ने जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के सोजेथ गांव में वटाली व उसके परिवार की जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी कुल 8.94 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले से ही विभिन्न मामलों में अटैच थी। टेरर फंडिंग मामले में वटाली समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। कश्मीर के व्यापारी जहूर अहमद वटाली को विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) के प्रावधान का उल्लंघन करने का आरोप है। वह नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली स्थित एचएसबीसी बैंक में अप्रवासी भारतीय बचत खाता चला रहा था। वह पहले भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुका है।
धोखाधड़ी-पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज
वटाली पर खारिज हो चुके पासपोर्ट के आधार पर विदेश यात्रा करने का मामला भी है। उसने पासपोर्ट को प्रशासन को सौंपने के बजाय 21 मार्च 2016 को उसके आधार पर विदेश यात्रा की थी। इसके बाद वह दोबारा इसी पासपोर्ट पर विदेश जाते समय नई दिल्ली में पकड़ा गया था। श्रीनगर के राममुंशी बाग में पुलिस स्टेशन में सहायक पासपोर्ट अधिकारी की शिकायत पर उस पर धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे।