जिला न्यायाधीश ने बिना अनुमति पटाखा बेचने पर लगाई रोक
जम्मू जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति पटाखे बेचने और भंडारण पर रोक
By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 07:16 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 07:16 AM (IST)
जम्मू : जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति पटाखे बेचने और भंडारण पर रोक लगा दी है। इसके लिए फायर सर्विस के निदेशक, पुलिस, नगर निगम व राजस्व अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित स्टाक से ज्यादा पटाखे के भंडारण की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ एक सीएफएल ट्यूब लगाई जा सकती है। ज्यादा बल्ब नहीं लगा सकते। इतना ही नहीं चॉकलेट बम, चैन पटाखा, धनी पटाखा, सैवन स्टार, रॉकेट बम, गारलैंड पटाखा, स्टार बम बेचने की अनुमति भी नहीं होगी। दीवाली से पहले या बाद में कोई भी दुकानदार व व्यक्ति इन बम-पटाखों को नहीं रख सकता। यह आदेश 60 दिन के लिए मान्य रहेगा।
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