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Coronavirus Effect in Jammu Kashmir: स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक का आदेश- एडमिशन फीस न लें प्राइवेट स्कूल

इस समय सरकार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल सरकार ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया था की स्कूल सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं और स्कूल खुलने के हिसाब से उन्हें महीनों में वार्षिक चार्ज ले सकते हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 18 Apr 2021 08:02 AM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 08:02 AM (IST)
Coronavirus Effect in Jammu Kashmir: स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक का आदेश- एडमिशन फीस न लें प्राइवेट स्कूल
सभी स्कूल 14 मई 2020 के आदेश पर अमल करें और बच्चों से मासिक ट्यूशन फीस ही लें।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ रवि शंकर शर्मा ने आदेश जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वह नियमों का पालन करें और विद्यार्थियों से वार्षिक चार्ज या एडमिशन फीस ना लें। आदेश में कहा गया है कि विभाग को शिकायतें मिली हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल विद्यार्थियों से नया अकादमिक सत्र शुरू होने पर वार्षिक फीस या एडमिशन फीस की मांग कर रहे हैं ।

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कोरेाना से उपजे हालात के कारण इस समय सरकार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल सरकार ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया था की स्कूल सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं और स्कूल खुलने के हिसाब से उन्हें महीनों में वार्षिक चार्ज ले सकते हैं। उन्होंने कहां है स्कूल नियमों का पालन करें और 14 मई 2020 के आदेश पर अमल करें जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल मासिक ट्यूशन फीस ही लें।


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