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Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर में जल्द चलेगी डिजीटल टैक्सी

विभागीय अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इन नियमों के तहत पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा लेकिन इस अवधि के दौरान अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी होती है तो विभाग के पास लाइसेंस रद करने का अधिकार होगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 20 Nov 2020 08:56 PM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2020 08:56 PM (IST)
Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर में जल्द चलेगी डिजीटल टैक्सी
जम्मू-कश्मीर में भी जल्द डिजीटल टैक्सी चलेगी

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर में भी जल्द डिजीटल टैक्सी चलेगी। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। बैठक में ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी व फर्म लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है। अलबत्ता सरकार ने जम्मू-कश्मीर के आईटी प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है।

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आवेदनकर्ता के पास तीन साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास जीएसटी व पैन नंबर तथा कम से कम 50 टैक्सी या थ्री-व्हीलर होने चाहिए। आवेदनकर्ता के पास अपना कार्यालय होना चाहिए और उसे 24 घंटे का एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ वेबसाइट व मोबाइल एप भी बनानी होगी जिस पर ड्राइवर का मोबाइल नंबर रजिस्ट्रर होगा।

विभागीय अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इन नियमों के तहत पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा लेकिन इस अवधि के दौरान अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी होती है तो विभाग के पास लाइसेंस रद करने का अधिकार होगा। इन डिजीटल टैक्सियों का किराया सरकार तय करेगी और लाइसेंस पाने वाले को यह किराये अपनी वेबसाइट व मोबाइल-एप पर सार्वजनिक करना होगा। 


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