जम्मू-कश्मीर: नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
शिकायतकर्ता ने आरोपितों को 3.9 लाख रुपये ज्यूल चौक में मुलाकात के दौरान सौंपे थे शेष दस हजार रुपये बैंक में ट्रांसफर किए थे। आरोपितों ने चार लाख रुपये लेने के बाद ना तो नौकरी दिलवाई और ना ही उनके रुपयों वापस लौटाए।
जम्मू, जेएनएफ। रेलवे मजिस्ट्रेट जम्मू ने धोखाधड़ी के एक मामले के आरोपी संजीव कुमार मनोत्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि सजल सिंह सलाथिया और उसके दोस्त राकेश रंधावा ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई की कुछ समय पूर्व है मनदीप सिंह निवासी त्राल कश्मीर और संजीव कुमार मनोत्रा के संपर्क में आए थे। दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें एनएचपीसी में ड्राइवर की नौकरी दिलवा देंगे। इसके लिए उन्हें दोनों आरोपियों को चार लाख रुपये दिए जो उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत देने के नाम पर लिए थे।
शिकायतकर्ता ने आरोपितों को 3.9 लाख रुपये ज्यूल चौक में मुलाकात के दौरान सौंपे थे शेष दस हजार रुपये बैंक में ट्रांसफर किए थे। आरोपितों ने चार लाख रुपये लेने के बाद ना तो नौकरी दिलवाई और ना ही उनके रुपयों वापस लौटाए। इसके बाद उन्होंने नवाबाद पुलिस थाने में आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था।
याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे मजिस्ट्रेट जम्मू आरके हलाल ने कहा कि दोनों आरोपितों पर लगे आरोप संगीन हैं। इस मामला भी प्राथमिक जांच अभी चल रहा है। ऐसे में यदि उन्हें जमानत मिल जाए तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अभी जमानत देना सही नहीं होगी। इसके चलते आरोपी संजीव कुमार मनोत्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।