एड्स से छुटकारे के नाम पर नौ लाख रुपये की ठगी, कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इन्कार किया
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कुल 934100 रुपये आरोपित के खाते में जमा करवाए लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
जेएनएफ, जम्मू : हर बीमारी का इलाज करने के नाम पर लाखों की ठगी करने के आरोपित सलमान निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्राइम ब्रांच के पास अखनूर की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया कि एड्स से उसके पति की मौत हो गई थी। वह भी इस बीमारी से ग्रस्त है। एक दिन टीवी पर उसने विज्ञापन देखा जिसमें किसी गुरु कबीर बंगाली का मोबाइल नंबर दिया गया था। दावा किया था कि वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उसने फोन पर संपर्क किया।
गुरु कबीर बंगाली ने उसकी बीमारी दूर करने का दावा करते हुए मोहम्मद सलमान नामक व्यक्ति के बैंक खाते में छह हजार रुपये जमा करवाने को कहा। इसके बाद भी आरोपित ने कभी एक बहाने तो कभी दूसरे बहाने से खाते में पैसे जमा करवाने को कहा। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कुल 9,34,100 रुपये आरोपित के खाते में जमा करवाए लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। बाद में केस की जांच के दौरान शिकायतकर्ता की बीमारी के कारण मौत हो गई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया।