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कोर्ट ने रोका एसएचओ नगरोटा का वेतन

जेएनएफ जम्मू समन का अनुपालन न करने पर कोर्ट ने सोमवार को नगरोटा पुलिस थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इस संबंध में रेलवे मजिस्ट्रेट याहाया फिरदौस ने एसएसपी जम्मू को कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसकी सूचना जम्मू संभाग के आइजीपी को भी दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 07:03 AM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 07:03 AM (IST)
कोर्ट ने रोका एसएचओ नगरोटा का वेतन
कोर्ट ने रोका एसएचओ नगरोटा का वेतन

जेएनएफ, जम्मू : समन का अनुपालन न करने पर कोर्ट ने सोमवार को नगरोटा पुलिस थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इस संबंध में रेलवे मजिस्ट्रेट याहाया फिरदौस ने एसएसपी जम्मू को कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसकी सूचना जम्मू संभाग के आइजीपी को भी दी गई है।

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कोर्ट ने यह आदेश मोहिद्र सिंह की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। उन्होंने नगरोटा पुलिस थाने से एक केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। नहीं मिलने पर वह कोर्ट गए। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कोर्ट ने एसएचओ नगरोटा को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। इस संबंध में पिछले वर्ष 29 जून और फिर 23 जुलाई को समन जारी किया गया था। इसे पुलिस की प्रासिक्यूशन विग को पालन के लिए सौंपा गया था। इसके बाद भी कोर्ट ने 6 नवंबर 2018 को एसएचओ नगरोटा को फोन पर समन भेजकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर 24 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके तहत एसएचओ को 10 हजार रुपये जमा करवाने के लिए कहा गया। कोर्ट ने इस वर्ष भी 15 मार्च, 29 मार्च और 12 अप्रैल को एसएसपी जम्मू के नाम वारंट जारी कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। तब भी नगरोटा पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। जम्मू पुलिस विशेषकर एसएचओ नगरोटा की इस हीलाहवाली का संज्ञान लेते हुए रेलवे मजिस्ट्रेट ने एसएसपी जम्मू को एसएचओ नगरोटा का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दे दिया।


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