Jammu Kashmir: कैट के जम्मू बेंच ने एकाउंट्स आफिसर की चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के जम्मू बेंच ने एक दशक पूर्व एकाउंट्स आफिसरों के रिक्त पद भरने के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए है। कैट ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 4 महीने के भीतर यह चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जम्मू, जेएनएफ । सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के जम्मू बेंच ने एक दशक पूर्व एकाउंट्स आफिसरों के रिक्त पद भरने के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए है। कैट ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 4 महीने के भीतर यह चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कैट ने 12 नवंबर 2010 को निकाली गई अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की ओर से दायर केस पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।
इस अधिसूचना को उस समय कई उम्मीदवारों ने चुनौती दी थी। मामला निचली अदालतों से होता हुआ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच तक पहुंचा और पहली फरवरी 2017 को बेंच ने इस केस का निपटारा किया। उम्मीदवारों की दलील थी कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के निर्देश के बावजूद अभी तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। पूरे मामले पर गौर करने के बाद कैट ने बोर्ड को चार महीने के भीतर यह चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
जमानत अर्जी खारिज
सेशन कोर्ट कठुआ ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में पकड़े गए पंजाब निवासी हरजिंद्र सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पंजाब के होशियारपुर निवासी हरजिंद्र सिंह को रामकोट पुलिस ने धार रोड पर पकड़ा था और उसके कब्जे से 53 किलो 740 ग्राम भुक्की बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलापु एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपित की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पिछले काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है और पूछताछ के दौरान उससे इस गौरखधंधे से जुड़े अन्य लोगों के सुराग मिलने की भी उम्मीद है। पुलिस ने दलील दी कि आरोपित के जमानत पर रिहा होने से इस केस के कई पहलू अनसुलझे रह जाएंगे। इस पर कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी ठुकरा दी।