Jammu Crime News: दुष्कर्म मामले में बीएसएफ जवान को सात साल की सजा
केस के मुताबिक पंद्रह जुलाई 2016 को पीड़ित ने वूमेन सेल राजौरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने कहा कि वह नौशहरा की रहने वाली है और आरोपित बीएसएफ की 125वीं बटालियन में तैनात है। आरोपित ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था
जम्मू, जेएनएफ । शादी का झांसा देकर महिला के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोपित सीमा सुरक्षा बल के जवान अतेंद्र पाल सिंह पर आरोप साबित होने पर कोर्ट ने उसे सात साल व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि अदा न होने की सूरत में आरोपित को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
केस के मुताबिक पंद्रह जुलाई 2016 को पीड़ित ने वूमेन सेल राजौरी में लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने कहा कि वह नौशहरा की रहने वाली है और आरोपित बीएसएफ की 125वीं बटालियन में तैनात है। आरोपित ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था और लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। वर्ष 2015 में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भपात करवाने के लिए वह दवाई लेकर आया और उसने वादा किया कि गर्भपात के बाद अक्टूबर 2015 में वह उससे शादी करेगा। उसने जबरदस्ती उसे दवाई खिलाकर उसका गर्भपात कराया। उसके बाद आरोपित ने उसे अखनूर में बुलाया जहां से उसे घर भेज दिया।
इसके पश्चात आरोपित ने बीस अक्टूबर 2015 को उसे राजौरी बुलाया और वहां एक कमरा किराये में लिया। वहां भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया लेकिन शादी नहीं की और जब उसने दबाव बनाया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। प्रिंसिपल सेशन जज राजौरी ने केस चार्जशीट पर दलीलें सुनने के बाद बीएसएफ जवान अतेंद्र पाल सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई।