Jammu Lockdown News: नाइट कर्फ्यू में भी खुले रहेंगे बाॅर-रेस्तरां, दस बजे तक खुलने की दी इजाजत
Jammu Lockdown News रात आठ बजे से शहर के अधिकांश इलाकों में पुलिस की तैनाती हो जाती है और कुछ स्थानों पर तारबंदी भी कर दी जाती है। आने-जाने वालों से पूछताछ भी होती है। ऐसे में अगर नाइट कर्फ्यू में ये बॉर-रेस्तरां खुलते हैं तो लोग कैसे पहुंचेंगे?
जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रविवार को नई कोविड-19 गाइडलाइंस जारी की गई। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी इस आदेश में अजीबोगरीब नियम सामने आ रहे हैं जिससे चौतरफा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
आदेशानुसार जम्मू समेत 16 जिलों में पाबंदियों में कुछ ढील की गई। इनमें बॉर-रेस्तरां को 50 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दी गई लेकिन इसी आदेश में कहा गया कि इन 16 जिलों में रोजाना रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
अब सरकार ने दुकानों को तो शाम सात बजे तक ही खुलने की अनुमति दी है ताकि आठ बजे से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सके लेकिन बॉर-रेस्तरां दस बजे तक खुले रहेंगे। ऐसे में ये बॉर-रेस्तरां नाइट कर्फ्यू में भी कैसे खुले रह सकते हैं, इसे लेकर सोमवार को पूरा दिन संचालकों में असमंजस की स्थिति बनी रही।
रात आठ बजे से शहर के अधिकांश इलाकों में पुलिस की तैनाती हो जाती है और कुछ स्थानों पर तारबंदी भी कर दी जाती है। आने-जाने वालों से पूछताछ भी होती है। ऐसे में अगर नाइट कर्फ्यू में ये बॉर-रेस्तरां खुलते हैं तो लोग कैसे पहुंचेंगे? अगर आठ बजे से पहले पहुंच जाते है तो वापस कैसे लौटेंगे?
इन बॉर-रेस्तरां में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी आने-जाने की दिक्कत है। इसी असमंजस के चलते सोमवार को शहर में अधिकतर बाॅर-रेस्तरां बंद रहे। रेस्तरां पहले की तरह शाम सात बजे तक खुले रहे। चूंकि आठ बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होना था, लिहाजा कर्मचारी समय रहते लौट गए।
बार-रेस्तरां मालिकों ने कहा कि इस व्यवस्था के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे उन्हें राहत प्रदान करने के लिए व्यवस्था में सुधार करें ताकि महामारी के दौर में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे बार-रेस्तरा मालिकों को कुछ हद तक राहत मिल सके।