Covid Guidelines in Jammu Kashmir : पच्चीस प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं बैंक्वेट हाल,मेहमानों की होनी चाहिए वैक्सीनेशन या आरटीपीसीआर टेस्ट
राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए पहले की तरह ही सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए उन सभी जिलों में स्थित बैक्वेंट हाल में कुल क्षमता के पच्चीस फीसद लोगों को आने की इजाजत दे दी है जहां पर कोरोना संक्रमण दर 0.2 फीसद है और साप्ताहिक मामलों की संख्या 250 से कम है। इसमें भी उन्होंने खुली जगह पर कार्यक्रम करने को प्राथमिकता दी है। वहींं बैंक्वेट हाल में वहीं लोग आ सकेंगे जिन्होंने टीकाकरण करवाया होगा। इसके अलावा 72 घंटों से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवा कर आने वालों को भी इजाजत होगी। पहले यह संख्या अधिकतम पचास तक ही सीमित थी। यह फैसला मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया।
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव , वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति का एक अक्टूबर 2021 तक जायजा लिया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए पहले की तरह ही सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। शादियों के सीजन से पहले बैक्वेंट हाल में पच्चीस फीसद की क्षमता के साथ कार्यक्रम करवाने की इजाजत देने से कइयों को राहत मिली है। हालांकि यह इजाजत 0.2 फीसद वाले संक्रमण दर वाले जिलों में ही है। लेकिन जम्मू, ऊधमपुर, रामबन, कठुआ, सांबा, शोपियां, कुलगाम यह सभी जिले इस वर्ग में शामिल हैं।
इनमें संक्रमण दर इस समय 0.2 फीसद से कम ही है। आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं है। रात के कर्फ्यू का समय तो रात आठ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक है मगर उन जिलों में रात का कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रखा गया है जिनमें कोरोना संक्रमित दर 0.2 फीसद से कम है और साप्ताहिक मामलों की संख्या 250 से कम है।
12वीं और दसवीं की कक्षाओं को पचास फीसद तक की क्षमता के साथ लगाने की अनुमति है। इसमें लेकिन उन्हीं शिक्षकों और विद्यार्थियाें को आने की इजाजत है जिन्होंने टीकाकरण करवाया है। अगर किसी में कोई लक्षण है तो उसे गेट के बाहर ही रोक दिया जाए। नीट, सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए भी सीमित संख्या में आने की इजाजत है। इसमें भी टीकाकरण वालों को ही आने की इजाजत है। अन्य दिशा निर्देश भी पहले की तरह ही जारी रहेंगे।