Jammu : पंजाब के मादक तस्कर की जमानत अर्जी खारिज
प्रिंसिपल सेशन जज सांबा ने मादक पदार्थाें की तस्करी के आरोप में पकड़े गए पंजाब निवासी रछपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपित रछपाल पठानकोट के नंगाल भुर का रहने वाला है और सांबा पुलिस ने उसे करीब दो किलो भुक्की के साथ गिरफ्तार किया था।
जम्मू, जेएनएफ। प्रिंसिपल सेशन जज सांबा ने मादक पदार्थाें की तस्करी के आरोप में पकड़े गए पंजाब निवासी रछपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपित रछपाल पठानकोट के नंगाल भुर का रहने वाला है और सांबा पुलिस ने उसे करीब दो किलो भुक्की के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित की हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में अक्सर पंजाब के रास्ते मादक पदार्थाें की तस्करी होती है और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपित से पूछताछ के दौरान तस्करी के इस नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने आराेपित को 28 अक्टूबर 2020 को 1.8 किलो भुक्की के साथ गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा व्यवसायिक मात्रा है जोकि एक गैर-जमानती अपराध है। आराेपित जम्मू-कश्मीर में युवाओं को यह नशे का सामान बेचता था और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगा था। कोर्ट ने पाया कि नशा समाज की नींव को खोखला कर रहा है और ऐसे अपराध के लिए नरमी नहीं दिखाई जा सकती। वैसे ही पुलिस की जांच अभी जारी है और मामले में चार्जशीट पेश नहीं हुई है।
पुलिस ने अभी इस मामले में कई गवाहों को भी पेश करना है। ऐसे में आरोपित की जमानत पर रिहाई से केस की जांच भी प्रभावित हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे हालात में आरोपित का जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।