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Jammu Kashmir : नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी करने के आरोप में श्रीनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपित मोइन अहमद शह निवासी श्रीनगर को तृतीय अतिरिक्त सत्र जज श्रीनगर ने जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपित के विरुद्ध थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हैं।

By VikasEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 07:50 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 07:50 PM (IST)
Jammu Kashmir : नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
आरोपित के विरुद्ध थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हैं।

जम्मू, जेएनएफ । प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी करने के आरोप में श्रीनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपित मोइन अहमद शह निवासी श्रीनगर को तृतीय अतिरिक्त सत्र जज श्रीनगर ने जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपित के विरुद्ध थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हैं।

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मामले की सुनवाई के दौरान तृतीय अतिरिक्त सत्र जज श्रीनगर तसलीम आरिफ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले में कहाकि मादक तस्करी युवा पीढ़ी को तबाही की ओर ले जा रहा हैं। इसके अलावा मादक पदार्थों के सेवन से अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा हैं। पुलिस ने भी कोर्ट में दायर मामले में कहा है कि आरोपित से जब्त की गई नशीली दवाईयों की संख्या काफी अधिक हैं, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि वह इन नशीली दवाईयों को तस्करी के लिए ले जा रहा था ना कि इनको सेवन के लिए लाया था।

डीडीसी चुनाव क्षेत्रों की हदबंदी के सुझाव पर अमल करे आयोग

जम्मू : उच्च न्यायालय ने जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव को संपन्न करवाने वाले आयोग को चुनाव क्षेत्रों की हदबंदी को लेकर सरकार द्वारा जारी के किए आदेश और सुझाव का पालन करने को कहा हैं।उच्च न्यायालय में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहाकि जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर जारी हुई अधिसूचना में चुनाव क्षेत्रों की हदबंदी को लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया

याचिका में कहा गया कि जिला राजौरी के ब्लाक ओल्ड बुद्धल और उसके लगते क्षेत्रों की हदबंदी इसी के तहत की जाए। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस ताशी रबस्तान ने फैसले में आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा हदबंदी को लेकर दिए गए सुझाव पर विचार करने और यदि पाए जाए तो उन्हें लागू भी किया जाए। इस आदेश के साथ ही उच्च न्यायालय के जस्टिस ताशी रबस्तान  ने याचिका को खारिज कर दिया। 


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