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पृथीपुर गोलीकांड के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

संवाद सहयोगी आरएसपुरा क्षेत्र के पृथीपुर गांव में भूमि विवाद में गोली चलाकर दो लोगों को ग

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 05:00 AM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 05:00 AM (IST)
पृथीपुर गोलीकांड के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
पृथीपुर गोलीकांड के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

संवाद सहयोगी, आरएसपुरा : क्षेत्र के पृथीपुर गांव में भूमि विवाद में गोली चलाकर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सुहासनी के समक्ष जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर बहस करते हुए सरकारी वकील रितु भारती ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों को अग्रिम जमानत नहीं देने की अपील की। मामले की गंभीरता के मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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मीरां साहिब थाना क्षेत्र के गांव पृथीपुर में 9 जनवरी की रात नौ बजे रंजीत सिंह निवासी पृथीपुर जब अपने घर के बाहर अपने साथियों के साथ खड़ा था, तो वहां आशीष शर्मा पुत्र राधेशाम निवासी हीरानगर, सुरभि पत्नी पंकज सिंह निवासी कोटली चाढ़का सहित अन्य पांच लोग हाथ में बंदूक व तेजधार हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने रंजीत सिंह व उनके साथ खड़े लोगों के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों पक्षों में बहसबाजी होती रही। धीरे-धीरे माहौल गरमाने लगा। इस बीच आरोपितों ने बंदूक व धारदार हथियार से रंजीत सिंह पर हमला कर दिया। आरोपितों ने गोली चलाई जिसके छर्रे वहां खड़े रवि कुमार व साहिल कुमार को लगे। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज लिया। मीरां साहिब पुलिस ने जानलेवा हमले के इस मामले में आशीष, सुरभि सहित अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अब आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।


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