Jammu Kashmir: वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई पद सृजित न करें प्रशासनिक विभाग : अरुण कुमार मेहता
वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता की तरफ से जारी आदेश के तहत फालतू के पद को छाया पद करार देते हुए कहा गया कि किसी पद के लिए कार्यवाहक प्रबंध नहीं किए जा सकते।मंजूर किए गए पद को किसी और कार्य के लिए बदला नहीं जाना चाहिए।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई भी पद सृजित न किया जाए। वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता की तरफ से जारी आदेश के तहत फालतू के पद को छाया पद करार देते हुए कहा गया कि किसी पद के लिए कार्यवाहक प्रबंध नहीं किए जा सकते।
मंजूर किए गए पद को किसी और कार्य के लिए बदला नहीं जाना चाहिए
सभी प्रशासनिक सचिवों को पद सृजित करने, बहाल करनेे, जारी रखने, तबादला करने पर आदेश में कहा गया कि किसी विभाग में विशेष काम के लिए मंजूर किए गए पद को किसी और कार्य के लिए बदला नहीं जाना चाहिए। आदेश में कहा गया कि नए सृजित होने वाले पदों को छोड़ कर अन्य पदों को ठंडे बस्ते में डाला दिया या दो साल से अधिक समय तक रिक्त रखे जाएं।
पद सृजित करने, बहाल करने के प्रस्ताव भेजते समय दिशा निर्देशों का ख्याल रखा जाए
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग के 12 अप्रैल 2017 की अधिसूचना का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया कि पद सृजित करने, बहाल करने, जारी रखने के दिशा निर्देश भारत सरकार ने दिए है और पद सृजित करने, बहाल करने के प्रस्ताव भेजते समय दिशा निर्देशों का ख्याल रखा जाए। रही बात पद सृजित करने की तो पद संबंधित वित्त निदेशक के जरिए वित्त विभाग को भेजें जाएं और इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी जरूरी है।
फालतू का पद एक निर्धारित समय के लिए होता है
फालतू का पद एक निर्धारित समय के लिए होता है। यह उस अधिकारी के लिए तब तक होता है जब तक उसे नियमित पद नहीं मिल जाता। इसे लम्बे समय के लिए सृजित नहीं किया जा सकता। सभी प्रशासनिक सचिवों से फालतू पदों का रिकार्ड रखने के लिए कहा गया है।