Jammu Kashmir: वित्तीय अधिकार की अधिसूचना में संशोधन, एंट्री में बदलाव व कुछ को शामिल किया
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 67 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वित्तीय अधिकार देने की अधिसूचना 58 तिथि 31.12.2019 में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। विभागों के मुख्य हैड में अधिकारियों की श्रेणी में चार एंट्री में बदलाव किया गया।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 67 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वित्तीय अधिकार देने की अधिसूचना 58 तिथि 31.12.2019 में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता की तरफ से जारी आदेश के तहत विभागों के मुख्य हैड में अधिकारियों की श्रेणी में चार एंट्री में बदलाव किया गया है। इनमें विजीलेंस आयुक्त की जगह एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर के निदेशक, सुब्राडीनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन की जगह जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन, तकनीकी शिक्षा के निदेशक की जगह जम्मू कश्मीर कौशल विकास विभाग के निदेशक, सेल्स टैक्स कमिश्नर की जगह स्टेट टैक्स जम्मू कश्मीर के कमिश्नर को शामिल किया गया है।
हैंडिक्रॉफ्ट के निदेशक, हैंडलूम डेवलपमेंट विभाग के निदेशक, एसोशिएटेड अस्पताल जम्मू व श्रीनगर के प्रशासक की एंट्री को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा एंट्री नम्बर 130 के बाद नौ एंट्री शामिल की गई है। इनमें इक्नामिक्स एंड स्टैस्टेटिक्स विभाग जम्मू कश्मीर के महानिदेशक, लीगल मैट्रोलाजी जम्मू कश्मीर के कंट्रोलर, जनजाति मामलों के विभाग जम्मू कश्मीर के निदेशक, राजौरी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दुधपत्री विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शोपियां-डोबजुन-पीर की गली विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बनी-बसोहली विकास प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी, हायगम-निनगली-टारजो विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हैंडलूम व हैंडिक्रॉफ्ट के निदेशक को शामिल किया गया है।