Roshni Act: रोशनी एक्ट के तहत अलॉट जमीन खाली करवाने निकला प्रशासन, सांबा से हो गई शुरूआत
सालों की कानूनी लड़ाई के बाद इक्कजुट जम्मू हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से रोशनी एक्ट के तहत बेची गई जमीन वापस लेने का आदेश पाने में कामयाब रहा। जमीनी स्तर पर प्रशासन ने रोशनी एक्ट के तहत दी गई जमीन खाली करवाने की मुहिम छेड़ दी है।
जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर में बीस हजार कनाल से अधिक सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को खाली कराने के लिए सरकारी मुहिम तेज हो गई है। इस कब्जाई गई जमीन में से अधिकतर जमीन ऐसी है जो रोशनी एक्ट के तहत कोढ़ियों के भाव में बेची गई है।
सालों की कानूनी लड़ाई के बाद इक्कजुट जम्मू हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से रोशनी एक्ट के तहत बेची गई जमीन वापस लेने का आदेश पाने में कामयाब रहा। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जमीनी स्तर पर प्रशासन ने रोशनी एक्ट के तहत दी गई जमीन खाली करवाने की मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
रोशनी एक्ट के तहत बेची गई जमीन खाली करवाने की मुहिम शुरू करते हुए सांबा जिला प्रशासन ने गत दिवस क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं इस अभियान की अगुआई की और तमाम राजस्व अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सांबा जिले के पल्थ गांव में रोशनी एक्ट के तहत दी गई 50 कनाल जमीन खाली करवाई गई। इस 50 कनाल जमीन में से सात कनाल 13 मरला जमीन जम्मू-कश्मीर के पूर्व एमएलसी दुर्गा दास के कब्जे में भी थी।
पूर्व एमएलसी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के कब्जे से जमीन मुक्त करवाकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिले में इसके अलावा दो अन्य प्रभावशाली लोगों ने, 17 कनाल छह मरला व आठ कनाल एक मरला सरकारी जमीन रोशनी एक्ट के तहत हासिल की थी जिसे खाली कराकर प्रशासन ने वहां अपना बोर्ड लगा दिया है।