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Jammu: दुष्कर्म आरोपित पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी खारिज, शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म

Kathua Molestation Case कोर्ट ने कहा कि अब आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत चाहता है लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपित अगर खुला घूमता रहा तो वह पीड़ित को डरा-धमका कर केस की जांच प्रभावित करेगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 11:36 AM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 11:36 AM (IST)
Jammu: दुष्कर्म आरोपित पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी खारिज, शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म
पीड़ित के सामाजिक जीवन पर असर पड़ने के साथ उसकी मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्थिति भी आहत होती है।

जम्मू, जेएनएफ: एडिशनल सेशन जज कठुआ ने शादी का झांसा देकर पीड़ित से दुष्कर्म करने के आरोपित पुलिस कांस्टेबल मुहम्मद इरफान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मुहम्मद इरफान पर आरोप है कि उसने पीड़ित के साथ शादी करने का वादा किया और यह झांसा देकर उसने पीड़ित के साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन बाद में शादी करने से मुकर गया।

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पीड़ित की ओर से आरोपित के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाने के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। आरोपित पुलिस कांस्टेबल ने अपनी गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में यह अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एडिशनल सेशन जज कठुआ कमलेश पंडित ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि महिला के साथ दुष्कर्म एक घिनौना व संगीन अपराध है जिसका पीड़ित के सामाजिक जीवन पर असर पड़ने के साथ उसकी मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्थिति भी आहत होती है।

कोर्ट ने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए ही सरकार को कानून अधिक कड़े करने पड़े ताकि ऐसा अपराध करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। कोर्ट ने कहा कि नए कानून में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म जैसा संगीन आरोप है। पुलिस समाज की रक्षा के लिए होती है और आरोपित ने ऐसा जघन्य अपराध करके अपनी वर्दी के साथ भी धोखा किया है।

कोर्ट ने कहा कि अब आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत चाहता है लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपित अगर खुला घूमता रहा तो वह पीड़ित को डरा-धमका कर केस की जांच प्रभावित करेगा।


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