Jammu Kashmir : पति की हत्या आरोपित पत्नी, सास, साले व उसकी पत्नी को उम्रकैद
ससुराल में गए दामाद की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी सास साले व साले की पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी सास व साले पर हत्या का आरोप था जबकि साले की पत्नी को हत्या के सबूत मिटाने का दोषी पाया गया
जम्मू, जेएनएफ । ससुराल में गए दामाद की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी, सास, साले व साले की पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी, सास व साले पर हत्या का आरोप था जबकि साले की पत्नी को हत्या के सबूत मिटाने का दोषी पाया गया।
हत्या का यह मामला ऊधमपुर के सुई गांव में वर्ष 2013 को पेश आया था। पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश चालान के अनुसार मृतक सन्नी कुमार पुत्र बिल्ला कुमार निवासी खेरनी ओमारा मोड़, ऊधमपुर का अपनी पत्नी नीलू देवी के साथ विवाद चला आ रहा था और उनमें विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। नीलू देवी अपने बच्चे को लेकर मायके आ गई थी जबकि एक दिन कोर्ट में सुनवाई के बाद सन्नी पत्नी से जबरन अपने बच्चे को घर ले गया जिसके बाद पत्नी ने उससे छुटकारा पाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ पति की हत्या की साजिश रच डाली।
29 मार्च, 2013 को सन्नी कुमार अपने ससुराल गया जहां उसके साले विक्की कुमार, सास रानो देवी व पत्नी नीलू देवी ने उसे रस्सी से बांध दिया और उसके साथ मारपीट करते खेत में ले गए जहां एक पेड़ के साथ बांधकर उसकी तब तक पिटाई की जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद साले की पत्नी लक्ष्मी देवी ने घर में पड़े खून के धब्बों को साफ कर सबूत मिटाने का प्रयास किया उधर जब पुलिस को हत्या के इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची जहां रस्सी से बंधा हुआ सन्नी का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर एसआर गांधी ने आरोपितों को उम्र कैद के साथ दो हजार रुपये जुर्माना भी किया।