Jammu Kashmir : हत्या के प्रयास के आरोपितों को पांच वर्ष की सजा
प्रिंसिपल सेशन जज सांबा एमए चौधरी ने हत्या के प्रयास के आरोपितों विनाेद सिंह उर्फ बिन्नी सुशील सिंह उर्फ सोनू लखवीर सिंह उर्फ लक्की और अनिल सिंह उर्फ रेसू को पांच वर्ष की सजा सुनाई है।पुलिस ने विनोद सिंह उर्फ बंटी पर कातिलाना हमला करने आरोप में गिरफतार किया था।
जम्मू, जेएनएफ । प्रिंसिपल सेशन जज सांबा एमए चौधरी ने हत्या के प्रयास के आरोपितों विनाेद सिंह उर्फ बिन्नी, सुशील सिंह उर्फ सोनू, लखवीर सिंह उर्फ लक्की और अनिल सिंह उर्फ रेसू को पांच वर्ष की सजा सुनाई है।आरोपितों को पुलिस ने एक युवक विनोद सिंह उर्फ बंटी पर कातिलाना हमला करने के आरोप में गिरफतार किया था। आरोप है कि बंटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था कि आरोपितों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को सड़क से गुजर रहे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 2008 में पेश आए इस मामले पर सुनवााई करते हुए कोर्ट ने आरोपितों को पांच वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना न भरने पर आरोपितों को छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे।
कैदी पर लगा पीएसए हटाया
प्रदेश उच्च न्यायालय ने कश्मीर के जिला कुलगाम में रहने वाले गुलजार अहमद गनई पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को खारिज कर प्रशासन को उसे तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए हैं। गुलजार अहमद मौजूदा समय में कश्मीर की एक जेल में बंद हैं। पीएसए के तहत बंद गुलजार अहमद द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने दोनों दलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले में कहाकि प्रशासन की ओर से पीएसए के तहत बंद याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका हैं। ऐसे में किसी को इतने संगीन मामले में बंद रखने का कोई लाभ नहीं हैं। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे से याचिकाकर्ता पर लगे सभी आरोपितों को खारिज करते हुए उसे आरोपित मुक्त कर दिया।