JKSCB Loan Scam: जम्मू कश्मीर को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन डार के खिलाफ लुकआउट नोटिस
एंटी क्रप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जारी नोटिस में कहा है कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।
जम्मू, जागरण संवाददाता : जम्मू कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में 223 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले में मुख्य आरोपित बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी डार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन पर फर्जी हाउसिंग सोसाइटी को 223 करोड़ का लोन स्वीकृत करने का आरोप है। मामले का खुलासा होने के बाद से ही सरकार ने 17 मई को बैंक का कार्य हाथ में ले लिया था। उसके बाद से डार भूमिगत हैं।
एंटी क्रप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जारी नोटिस में कहा है कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद 17 मई को बैंक के बोर्ड को भंग करते हुए प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था और एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने डार के खिलाफ केस दर्ज किया था। डार पर आरोप है कि उनकी अध्यक्षता वाले बोर्ड ने हिलाल अहमद मीर की ङोलम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 223 करोड़ का ऋण मंजूर किया जबकि ऐसी कोई सोसाइटी जमीन पर थी ही नहीं।
इस तरह बुनी गई साजिश: प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि तथाकथित सोसाइटी के चेयरमैन ने बैंक में 300 करोड़ के ऋण का आवेदन देते हुए कहा कि सोसाइटी को कालोनी बनाने के लिए श्रीनगर में 300 कनाल जमीन खरीदनी है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत भी नहीं थी लेकिन मीर ने बैंक के चेयरमैन के साथ मिलकर सोसाइटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन पत्र तैयार किया और 223 करोड़ रुपये का ऋण हासिल किया।
भूमिगत हैं पूर्व चेयरमैन: मामला दर्ज होने के बाद से ही पूर्व चेयरमैन डार भूमिगत हो गए है और एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने कश्मीर में उसके कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी लेकिन उसका कोई सुराग न मिलने के कारण अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।