Jammu: नए जेल नियम बनाने की दिशा में हुए काम पर रिपोर्ट तलब
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से बेंच के सामने पेश हुए टीएम शमसी ने कहा कि प्रशासन विभिन्न राज्यों के जेल नियमों का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है और बहुत जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
जेएनएफ, जम्मू: हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जम्मू-कश्मीर में जेलों के लिए नए नियम बनाने की दिशा में अब तक हुए कार्य की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच में जम्मू-कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस पुनीत गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश न होने की सूरत में जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग के आयुक्त सचिव स्वयं पेश रहकर स्थिति स्पष्ट करें।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बीए डार ने बताया कि जेल नियम तैयार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बेंच ने पाया कि यह मामला पिछले दो सालों से कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार यह भी मानती है कि मौजूदा जेल नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे में इस काम में इतना विलंब अनावश्यक है। लिहाजा, आठ सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से बेंच के सामने पेश हुए टीएम शमसी ने कहा कि प्रशासन विभिन्न राज्यों के जेल नियमों का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है और बहुत जल्द लद्दाख के लिए जेल नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
हाईकोर्ट गंभीर है नए नियमों पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जेल के नए नियमों पर हाईकोर्ट बेहद गंभीर है। इसलिए वह बनाए जाने वाले नए नियमों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। इसी संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इसे जल्द सौंपने के लिए कहा गया है।