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पंचायती राज में लागू हो 73वां व 764 वां संशोधन : कांफ्रेंस

ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार बिना देरी संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लागू कराए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Sep 2020 07:00 AM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2020 07:00 AM (IST)
पंचायती राज में लागू हो 73वां व 764 वां संशोधन : कांफ्रेंस
पंचायती राज में लागू हो 73वां व 764 वां संशोधन : कांफ्रेंस

जागरण संवाददाता, जम्मू : ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार बिना देरी संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लागू कराए। अगर इस दिशा में सरकार ने जल्दी ही होई कदम नहीं उठाया तो पंचायत कांफ्रेंस के प्रतिनिधि सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि बीते बरसों में मुख्यमंत्री रहे नेताओं ने हमेशा यही कहा कि जम्मू कश्मीर में संविधान के 73 वे व 74 वे संशोधन को लागू कराने में अनुच्छेद 370 आड़े आती है। लेकिन अब अनुच्छेद 370 ही खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब तो कोई अड़चन नहीं। ऐसे में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए संविधान का 73वां व 74वां संशोधन लागू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इसे लागू नही कराया गया। अनिल शर्मा ने कहा कि अब तो कोई अड़चन नही फिर सरकार फैसला लेने में देरी क्यों कर रही है। शर्मा ने केंद्र सरकार को खबरदार किया कि पंचायतों को उसका हक दिया जाए। अगर मांगें नही मानी जाती तो जम्मू कश्मीर के 40 हजार सरपंच सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे जिसके लिए केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर का प्रशासन जिम्मेदार होगा। शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास देखना है तो पंचायतों के हवाले से विकास कराना होगा। इसके लिए पहले पंचायतों को सशक्त तो बनाया जाए।

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