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जम्मू-कश्मीर: 3 सरकारी विभागों की 6 सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में आई

यह कार्रवाई सब रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार करेंगे। दो दिन के अंदर पंजीकरण ना होने की स्थिति में आवेदनकर्ता पहले रजिस्ट्रार एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पंजीकरण व उसके बाद दूसरी अपील इंस्पेक्टर जनरल जनरल सर्जन पंजीकरण से कर सकते हैं।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 08:25 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 08:25 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर: 3 सरकारी विभागों की 6 सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में आई
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर सरकार ने तीन विभागों की छह सरकारी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाने का फैसला किया है। उपराज्यपाल प्रशासन ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की धारा 4 व 8 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किया है।

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प्रदेश में आवास एवं शहरी विकास विभाग से इश्तेहारों के लिए साइनेज लाइसेंस देने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। यह कार्यवाही मुख्य राजस्व अधिकारी को करनी होगी। पंद्रह दिन के अंदर लाइसेंस ना मिलने की स्थिति में आवेदन करने वाले पहली अपील संयुक्त सचिव व उसके बाद दूसरी अपील नगर निगम के आयुक्त से कर सकते हैं। वही भवन निर्माण के लिए सड़क पर निर्माण सामग्री आदि रखने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को 7 दिनों के अंदर मंजूरी देनी होगी। यह कार्रवाई चीफ सैनिटेशन अधिकारी करेंगे। सात दिन के अंदर मंजूरी न मिलने की स्थिति में आवेदन करने वाले पहले ज्वाइंट कमिश्नर व उसके बाद दूसरी अपील नगर निगम आयुक्त से कर सकते हैं।

वही राजस्व विभाग से कागजात के पंजीकरण के लिए 2 दिन की समय सीमा तय की गई है। यह कार्रवाई सब रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार करेंगे। दो दिन के अंदर पंजीकरण ना होने की स्थिति में आवेदनकर्ता पहले रजिस्ट्रार, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पंजीकरण व उसके बाद दूसरी अपील इंस्पेक्टर जनरल जनरल सर्जन पंजीकरण से कर सकते हैं। वहीं सरकार ने पंजीकृत कागजात भेजने के लिए दो दिन दिन का समय तय किया है। सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के दो दिन में कागजात आवेदनकर्ता को न मिलने पर पहली अपील स रजिस्ट्रार व एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पंजीकरण से की जा सकती है।सरकार ने बिजली विकास विभाग के लिए 100 केवीए डीजी सेट लगाने के लिए एनओसी देने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है।

यह कार्रवाई सर्कल के कार्यकारी अभियंता को करनी होगी। पंद्रह दिन में मंजूरी ना मिलने की स्थिति में पहली अपील सर्कल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर व उसके बाद भी मंजूरी न मिलने पर दूसरी अपील चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से की जा सकती है। वही 100 केवीए से ऊपर के डीजी सेट लगाने के लिए मंजूरी देने के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है।

यह कार्यवाही सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को करनी होगी। तीस दिन में मंजूरी न मिलने पर पहले चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन व दूसरी अपील डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से की जा सकती है। प्रदेश में तीन सरकारी विभागों की सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाने के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के फैसले का सरकारी आदेश वीरवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया।


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