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Jammu: 55 दिन बाद जम्मू में फिर खुले बाजार, दुकानदारों में है खासा उत्साह

कुछ दुकानदारों ने बकायदा से दुकान के प्रवेश द्वार पर हेल्पर को सेनेटाइजर देकर खड़े रखा है ताकि ग्राहक दुकान में प्रवेश करने से पहले उनके हाथ सेनेटाइज कर सकें।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 20 May 2020 12:10 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 01:57 PM (IST)
Jammu: 55 दिन बाद जम्मू में फिर खुले बाजार, दुकानदारों में है खासा उत्साह
Jammu: 55 दिन बाद जम्मू में फिर खुले बाजार, दुकानदारों में है खासा उत्साह

जम्मू, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा जिला जम्मू को आेरेंज जोन में रखने के बाद दी गई रियायतों के साथ आज 55 दिन से बंद शहर के बाजार खुल गए हैं। पुरानी मंडी, कनक मंडी, राजेंद्र बाजार, रघुनाथ बाजार, परेड जहां लॉकडाउन के बीच विरानगी दिख रही थी, आज वहां फिर से सजे बाजार दिख रहे हैं। ग्राहकों की रौनक कम है परंतु दुकानदार इसी बात से काफी उत्साहित हैं कि करीब दो महीनों बाद ही सही उनकी रोजी-रोटी का साधन शुरू तो हुआ। दुकानदारों का कहना है कि अब बाजार खुल गए हैं, तो ग्राहक भी आ जाएंगे।

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सुबह 9 बजे शटर खुलने के बाद सबसे पहले दुकानदारों ने अपनी दुकानों में साफ-सफाई की। करीब दो महीनों से बंद पड़ी दुकानदारों में काफी कुछ खराब हो गया था। कपड़ों, मिनयारी, फुटवेयर, ड्राई फ्रूट की दुकानों पर चूहों ने काफी नुकसान किया हुआ था। हेल्परों की मदद से सबसे पहले दुकानों को साफ किया गया और फिर सामान को सजाया गया। बड़े दुकानदारों ने नियम के मुताबकि आज पहले दिन कम स्टाफ को बुलाया था। दुकानदारों का कहना था कि इतने दिन बाद दुकानें खुली हैं, दो से तीन घंटे तो साफ-सफाई में ही चले गए। बाजार सज चुके हैं और अब ग्राहकों के आने का इंतजार है। परंतु इन सबके बीच उन्होंने प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई हिदायतों का भी पालन करने की बात कही।

दुकानों की सफाई करने के उपरांत दुकानों के बाहर शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए गोले बनाए। दुकान मालिकों ने सभी हेल्परों को सबसे पहले ग्राहकों से उचित दूरी बनाए रखने और शारीरिक दूरी का अनुपालन करने की नसीहत दी। उन्हें खास तौर पर बताया गया कि एक समय में केवल एक या दो ग्राहकों को निपटाने के उपरांत ही दुकाने में अन्य ग्राहक को आने की अनुमति दें। कुछ दुकानदारों ने बकायदा से दुकान के प्रवेश द्वार पर हेल्पर को सेनेटाइजर देकर खड़े रखा है ताकि ग्राहक दुकान में प्रवेश करने से पहले उनके हाथ सेनेटाइज कर सकें। कुछ दुकानदारों ने तो बिना मास्क पहने खरीददारों को मास्क भी दिए। जबकि कुछ ने दुकानों में साफ तौर पर यह चस्पा रखा है कि बिना मास्क पहने ग्राहक को दुकान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रशासन ने दुकानदारों को साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार शारीरिक दूरी और कोरोना संक्रमण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी प्रमुख बाजारों में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ बाजार के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने बाजारों में इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। 

अभी यह रहेगा बंद

  1. सभी स्कूल, कालेज, विश्व विद्यालय, ट्यूशन व कोचिंग सेंटर
  2. सभी होटल-रेस्तरां, बैंक्वेट हाल व बार
  3. सभी सिनेमाघर, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, सैलून, पार्लर, नाई की दुकान
  4. किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
  5. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
  6. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे।
  7. गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक बुजुर्ग व 10 साल के कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह।

यह मिली रियायतें (सभी को मॉस्क पहनना होगा और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा)

  1. जम्मू नगरनिगम के अधीन आने वाले क्षेत्र में शापिंग माल को छोड़ सभी बाजारों में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
  2. रेस्तरां व होटल अपनी रसोई शुरू कर सकते हैं और होम डिलीवरी दे सकते हैं।
  3. अगर किसी के घर में शादी है तो वह 50 मेहमानों के साथ समारोह कर सकता है। पहले केवल पांच सदस्यों की अनुमति थी।
  4. मौत होने की सूरत में अंतिम यात्रा में बीस लोग शामिल हो सकते हैं।
  5. सभी निजी कार्यालय 50 फीसद स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।
  6. सभी खेल गतिविधियां शुरू होंगी लेकिन स्टेडियम में दर्शक नहीं होने चाहिए।
  7. कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर बिना मूवमेंट पास के निकल सकता है। चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं जबकि दो-पहिया वाहन पर दूसरे व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं।
  8. दो सवारियां बिठाकर टैक्सी व थ्री-व्हीलर भी चल सकते हैं।
  9. सभी वर्कशाप व सर्विस सेंटर खुलेंगे लेकिन यहां पांच से अधिक कर्मी नहीं होने चाहिए।
  10. जिले के भीतर कहीं भी आने-जाने के लिए मूवमेंट पास की जरूरत नहीं।

ओरेंज जोन में उद्योग को बड़ी राहत

जम्मू में अभी तक नगरनिगम के अधीन आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन की अनुमति नहीं थी लेकिन अब जम्मू के ओरेंज जोन में आने के बाद ये फैक्टरियां भी शुरू हो पाएगी। जम्मू में औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्टरियों को पहले तीस फीसद कर्मचारियों के साथ उत्पादन की अनुमति थी लेकिन अब 50 फीसद कर्मियों के साथ उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसद कर्मियों के साथ उद्योग को चलाने की अनुमति मिल गई है। ग्रीन जोन में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां 100 फीसद कर्मियों के साथ उत्पादन किया जा सकता है। इन सभी को हालांकि पहले से निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन, मॉस्क पहनने व अरोग्य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

  • ओरेंज जोन की सभी रियायतें जम्मू में लागू होंगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक केवल इमरजेंसी में ही बाहर आने की अनुमति होगी। दुकानें खुलेंगी लेकिन अगर दुकान के भीतर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हुआ तो दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। दुकान के बाहर या बाजार में कहीं लोग शारीरिक दूरी का पालन न करते हुए पाए गए तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। सड़क पर कहीं भी गाड़ी पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अगर दो से अधिक लोग पाए गए या दो पहिया वाहन पर सवारी बैठी पाई गई तो कार्रवाई होगी। ऐसे में लोगों से यहीं अपील है कि नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकले। -सुषमा चौहान, डिप्टी कमिश्नर जम्मू

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