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बंगाणा में बोलेरो सवार बदमाशों ने शराब ठेके पर की तोड़फोड़, कर्मचारी को भी पीटा Una News

पुलिस थाना बंगाणा के तहत बिहडू में ठेके पर शराब खरीदने पहुंचे बोलेरो में सवार कुछ युवकों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sat, 25 Jan 2020 11:19 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jan 2020 11:19 AM (IST)
बंगाणा में बोलेरो सवार बदमाशों ने शराब ठेके पर की तोड़फोड़, कर्मचारी को भी पीटा Una News
बंगाणा में बोलेरो सवार बदमाशों ने शराब ठेके पर की तोड़फोड़, कर्मचारी को भी पीटा Una News

ऊना, जेएनएन। पुलिस थाना बंगाणा के तहत बिहडू में ठेके पर शराब खरीदने पहुंचे बोलेरो में सवार कुछ युवकों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। युवकों ने तैश में आकर शराब के ठेके पर खूब उत्पात मचाया। ठेके के अंदर रखी शराब की बोतलें तोड़ दीं। आरोपितों ने ठेके पर रखे सेल्समैन को जान से मारने की धमकियां भी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार थाना बंगाणा के तहत सुरेश कुमार निवासी गांव सुरचेबाल तहसील बलाचौर जिला नबांशहर पजांव सेल्‍समैन शराब ठेका बीडु ने पुलिस को शिकायत दी है। पीडि़त ने पुलिस को बताया कि  रात समय करीब साढ़े नौ बजे एक बोलैरो गाड़ी वहां पर आई। इस गाड़ी में से एक व्यक्ति ठेके पर आया और उसने शराब का क्वार्टर मांगा और गाली ग्‍लौच करने लगा। 

पीडि़त ने बताया उक्‍त व्‍यक्‍ित ने आरोप लगाया कि वह शराब में पानी मिक्स करके वेचते हैं। उसके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे। इन तीनों ने जान से मारने की धमकियां व ठेका में शराब की बोतलें तोड़ दी। उधर डीएसपी अशोक वर्मा ने कहा पुलिस ने धारा 451, 323, 506, 34 आईपीसी में केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है।

ऊना में नशीली दवाएं रखने के दोष्‍ाी को तीन वर्ष कैद व एक लाख जुर्माना

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ऊना-दो जिया लाल आजाद की अदालत ने शुक्रवार को ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दोषी को तीन वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की दशा में दोषी को  छह माह का अतिरिक्त साधारण कारवास एवं 20 हजार रुपये फाइन देना होगा। अदालत द्वारा दोषी करार नरेश कुमार सैनी पुत्र  बलदेव सैनी निवासी घालूवाल डाकघर सलोह जिला ऊना का रहने वाला है।

जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 14-9-2013 को दोषी नरेश की कार से पुलिस टीम ने अवैध नशीले कैप्सूल व दवाएं बरामद की थी। अदालत ने नरेश कुमार को ड्रग एवं कॉस्मैटिक एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपये अदा करने की सजा सुनाई है।


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