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पहली मई के बाद शादी में सिर्फ 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला प्रशासन ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 09:42 PM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 09:42 PM (IST)
पहली मई के बाद शादी में सिर्फ 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
पहली मई के बाद शादी में सिर्फ 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

जागरण संवाददाता, ऊना : कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला प्रशासन ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से घटाकर 20 कर दी है। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि एक मई के उपरांत शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी, ऐसे में स्थान व समय बदलकर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में शामिल नहीं होंगे।

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बुधवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एक मई के उपरांत जिला में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सामूहिक भोज भी नहीं होंगे। शादी में डीजे चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद समझी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अत्यधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर आदि से जिला में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे-संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच अंतरराज्यीय नाकों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अत्यधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला में लौटकर होम क्वारंटाइन में रहना होगा तथा अपना टेस्ट करवाना होगा।

राघव शर्मा ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें।

राघव शर्मा ने कहा कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगीपूर्वक करें ओर कोरोना संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा।


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