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खनन क्षेत्र से एक किलोमीटर दूर हो डंपिंग साइट

अवैध खनन को जीरो टोलरेंस पर लाने के लिए कदमताल शुरू हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 05:52 PM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 06:18 AM (IST)
खनन क्षेत्र से एक किलोमीटर दूर हो डंपिंग साइट
खनन क्षेत्र से एक किलोमीटर दूर हो डंपिंग साइट

जागरण संवाददाता, ऊना : अवैध खनन को जीरो टोलरेंस पर लाने के लिए कदमताल शुरू हो गई है। बुधवार को ऊना के एसडीएम डॉ. सुरेश जसवाल ने अपने कार्यालय में स्वां नदी में कार्य करने वाले लीज धारकों के साथ बैठक की। जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह भी मौजूद रहे।

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एसडीएम डॉ. सुरेश जसवाल ने खनन लीज धारकों को ट्रकों-टिप्परों में ओवरलोडिग न करने के साथ ही अवैध और अवैज्ञानिक खनन बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन पट्टाधारकों को खनन सामग्री के डंप लीज एरिया से करीब एक किलोमीटर दूर लगाने की हिदायत दी। एसडीएम ने खनन लीज धारकों को चेतावनी दी कि अगर लीज क्षेत्र में जेसीबी व पोकलेन के माध्यम से खनन किया गया तो ऐसी लीज को रद करने के लिए उद्योग विभाग को लिखा जाएगा। स्वां नदी में तीन फीट से अधिक खनन नहीं किया जा सकता। इससे अधिक करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा विभाग की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना हर लीज धारक के लिए जरूरी है। पिछले दिनों कई जगह पर स्वां नदी में टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान देखा कि कई लीजधारक विभाग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए लीजधारकों को नियमों के बारे सही जानकारी देने

के लिए बैठक की जा रही है। अगर लीज धारक जानकारी होने के बावजूद नियमों की अनदेखी करते पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। इस मौके पर लीज धारक जगदेव सिंह जग्गा, राकेश कुमार सैनी, अजय कुमार शर्मा, सन्नी, अमरजीत सिंह, परमजीत सिंह के अलावा अन्य मौजूद रहे।

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जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह ने कहा लीजधारकों को चाहिए कि जितना रेत गाड़ियों में भरकर भेज रहे हैं, उनको उसके आधार पर खनन विभाग द्वारा जारी एम फार्म वाहन चालकों को देने होंगे। 6, 9, 12, 15, 20 टन तक रेत भरने के लिए एम फार्म लेने पड़ेंगे। अगर ट्रकों में ओवरलोड़िग हुई और एमफार्म कम का हुआ तो ऐसे लीज धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह जरूरी है कि लीज धारक विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करें। ट्रकों में रेत भरते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि ट्रक में 600 फीट से अधिक माल न भरा जाए। जिन ट्रकों में अतिरिक्त बॉडी लगाई है, उसके अंदर रेत न भरी जाए।


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