अवैध विज्ञापन बोर्ड पर सख्त हुई नगर परिषद
शहर के मुख्य मार्गो पर बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्ती शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, ऊना : शहर के मुख्य मार्गो पर बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्ती शुरू कर दी है। वीरवार को ऊना शहर में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदार विजय राय के निर्देश पर लालबत्ती चौक से रोटरी चौक तक सरकारी संपत्तियों पर लगे लगाए गए अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाए गए। अपनी मर्जी से बोर्ड टांगने वालों को पहले नगर परिषद से लिखित अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही बोर्ड लगाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ऊना शहर में पिछले लंबे समय से मुख्य सड़क के बीच कई लोगों ने अपने डिवाइडर लगाए हुए थे, लेकिन नगर परिषद को इनका किसी तरह का आर्थिक लाभ न होता देख इनको हटाने की मुहिम शुरू की गई है। इससे पहले नगर परिषद व अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया था कि शहर में बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। हैरत का विषय है कि शहर में कई लोगों द्वारा बिना अनुमति लिए बिजली के खंभों पर भी अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाए हुए थे। नगर परिषद की मुहिम के तहत शहर में ऐसे सभी अनाधिकृत बोर्ड को हटाया गया। इस कार्रवाई में नगर परिषद कर्मियों ने बोर्ड उतारे और गाड़ी में भरकर ले गए।
हालांकि शहर में जिस समय यह कार्रवाई की जा रही थी तो उस समय बिना अनुमति के इन्हेंलगाने वाले स्वयं ही इन्हें उतारने लगे। विज्ञान बोर्ड लगाने वाली कंपनी से क्या था करार
नगर परिषद ने अन्य राज्य की एक कंपनी की तरफ से नगर में विज्ञापन बोर्ड लगाने की एवज में सफाई व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए करार किया था। पिछले करीब दो साल से इस कंपनी ने नगर के मुख्य चौराहों व अन्य प्रमुख स्थलों पर विज्ञापन बोर्ड लगाए थे। इससे कंपनी के संचालकों को काफी लाभ भी हो रहा था, लेकिन उक्त कंपनी के संचालकों ने नगर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके चलते अब इस कंपनी द्वारा लगाए गए बोर्ड को हटाया गया है। नगर परिषद से लेनी होगी अनुमति
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एवं तहसीलदार विजय राय ने कहा कि नगर परिषद स्टाफ ने ऊना शहर में लालबत्ती चौक से लेकर रोटरी चौक तक सरकारी संपत्तियों पर लगे अवैध विज्ञापन बोर्डो को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी ने अपने विज्ञापन बोर्ड लगाए हैं तो उसके लिए नगर परिषद से अनुमति लेनी होगी। साथ ही नगर परिषद की तरफ से निर्धारित प्रति वर्गमीटर विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए 300 रुपये वार्षिक शुल्क देनाहोग। अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।