मकान ढहने पर अब मिलेंगे दो लाख रुपये
अब आपदा में मकान खोने वाले परिवारों को दो लाख रुपये की मदद मिलेगी।
नीरज पराशर, चिंतपूर्णी
अब आपदा में मकान खोने वाले परिवारों को दो लाख रुपये की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले आवासों हेतु नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे परिवारों की सूचना ग्राम पंचायत को एक सप्ताह के भीतर संबंधित एसडीएम को देनी होगी। यदि पंचायत ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो संबंधित बीडीओ स्वयं मामले की जांच करेगा और अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत होगा। जबकि अनावश्यक देरी पर ग्राम पंचायत के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान योजना में कर दिया गया है। क्योंकि मामला प्राप्त होने पर संबंधित एसडीएम 10 दिन के भीतर अपने पटवारी या कानूनगो से क्षतिग्रस्त आवास की जांच पड़ताल करवाएगा और अनुशंसा बीडीओ को प्रेषित करेगा। आवास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने के उपरांत दो चरणों में फोटोग्राफी करवाई जाएगी और जियो टै¨गग भी अनिवार्य बना दी गई है। यह योजना उन परिवारों पर भी लागू होगी जो बीपीएल श्रेणी के दायरे में नहीं आते हैं। निर्धन परिवारों के लिए गृह निर्माण अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना की पद्धति पर दिया जाएगा, ऐसे परिवार जिनके घर प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी इस योजना में अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
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महिला के नाम पर जारी होगा अनुदान
योजना की खास बात यह है आवास के लिए अनुदान महिला के नाम पर ही स्वीकृत होगा। यदि परिवार के अंदर महिला नहीं है तो ऐसे मामलों में पुरुष के नाम पर भी अनुदान दिया जा सकेगा। मकान का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिया गया है। आवास का निर्माण लाभार्थी को स्वयं करना होगा, यदि कोई परिवार निर्माण कार्य करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में आवास निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा गाइडलाइन के अनुसार करवाया जा सकेगा लेकिन मकान का कोई अनिवार्य डिजाइन नहीं होगा परंतु बनने वाला मकान स्थानीय जलवायु तथा परिस्थितियों के अनुकूल होना लाजमी है। मकान की छत पर जाने के लिए सीढि़यों का प्रावधान अनिवार्य रूप से करना होगा। लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। जबकि ग्राम सभा प्राथमिकता सूची में शारीरिक व मानसिक रूप से विक्षिप्त परिवारों के अलावा सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए कर्मियों की विधवाओं, कुष्ठ व कैंसर से पीड़ित सदस्य के परिवारों के साथ-साथ एचआइवी से संक्रमित व्यक्तियों का भी चयन कर सकती है।
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आवास निर्माण की प्रथम किस्त 65,000, दूसरी किस्त 35,000 जबकि तीसरी किस्त 30,000 रुपये मकान का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर वितरित की जाएगी । आवास के लिए नकद राशि प्रदान नहीं की जाएगी। यह राशि आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से ही लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, इसके साथ-साथ मनरेगा के तहत 95 कार्य दिवसों का लाभ भी लाभार्थी को दिया जा सकेगा लेकिन लाभार्थी की भागीदारी भी इसमें आवश्यक होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत मकान में बिजली कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान हुआ है।
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मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त परिवारों को भी मकान निर्माण के लिए राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
वीरेंद्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री।