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चिंतपूर्णी मंदिर में नियम न माने तो दर्ज होगी एफआइआर

प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में नियमों की अवहेलना करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Jul 2021 07:20 PM (IST)Updated: Tue, 13 Jul 2021 07:20 PM (IST)
चिंतपूर्णी मंदिर में नियम न माने तो दर्ज होगी एफआइआर
चिंतपूर्णी मंदिर में नियम न माने तो दर्ज होगी एफआइआर

जागरण संवाददाता, ऊना : प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में नियमों की अवहेलना करने वालों पर एफआइआर दर्ज की जाए। मंदिर आयुक्त एवं ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा जाएगा जिनकी निगरानी का जिम्मा सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे।

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चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य प्रबंधों पर मंगलवार को ऊना में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राघव शर्मा ने की। चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था। इसका संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने बैठक करके चितपूर्णी मंदिर में माथा टेकने व अन्य बेहतर व्यवस्था के लिए योजना तैयार की है। उपायुक्त राघव शर्मा ने मंदिर में भीड़ प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की बंदिशें खुलने के बाद रविवार व अन्य छुट्टी वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या चिंतपूर्णी मंदिर में लगातार बढ़ रही है। इसलिए शंभू बैरियर, चितपूर्णी सदन व एमआरसी में बैरिकेडिग कर श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा। एक अतिरिक्त बटालियन तैनात होगी

उपायुक्त राघव शर्मा ने पुलिस विभाग को एक अतिरिक्त बटालियन तैनात करने के निर्देश दिए ताकि चिंतपूर्णी में छुट्टी वाले दिनों में व्यवस्था दुरुस्त रहे। राघव शर्मा ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों में बेहतर तालमेल के लिए एसएचओ चितपूर्णी को मंदिर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो पुलिस जवानों के साथ गृहरक्षकों व मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।ड्यूटी पर तैनात जवानों को बाडी कैमरा व वाकी-टाकी भी दिए जाएंगे। कोरोना वायरस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करवाया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब भी मंदिर परिसर में मौली बांधना प्रतिबंधित है। ऐसे में नियमों की अवेहलना करने वालों पर एफआइआर दर्ज की जाए।

ये रहे उपस्थित

बैठक में एसपी अर्जित सेन ठाकुर, अम्ब के एसडीएम मनेश यादव, सहायक उपायुक्त गौरव चौधरी, हरोली के डीएसपी अनिल मैहता, मंदिर अधिकारी अभिषेक भास्कर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।


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