एक दिन में 500 श्रद्धालु ही कर पाएंगे मां चितपूर्णी के दर्शन
कोरोना महामारी के बीच 10 सितंबर से मां चितपूर्णी मंदिर को खोलने की तैयारी के बीच जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। श्
जागरण टीम, ऊना/चितपूर्णी : कोरोना महामारी के बीच 10 सितंबर से मां चितपूर्णी मंदिर को खोलने की तैयारी के बीच जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। श्रद्धालुओं से लेकर दुकानदारों तक के लिए एसओपी जारी किए गए हैं। प्रतिदिन 500 श्रद्धालु ही मां के दर्शन कर सकेंगे। चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। मंदिर परिसर में गेट एक व दो के माध्यम से निर्धारित शरीरिक दूरी अपनाते हुए भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को जूतों को गाड़ी में ही उतारना होगा। यदि जरूरत पड़ती है तो पुराने बस अड्डे के पास जूते रखने के स्थान को प्रयोग में लाया जा सकता है। श्रद्धालुओं को पंक्ति में एक-दूसरे से छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। इसके लिए जगदम्बा ढाबा, मंगत राम की दुकान के समीप व पुराने बस अड्डे के पास व्यवस्था की गई है।
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प्रसाद व पवित्र जल का वितरण नहीं होगा
मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का मूर्तियों, धार्मिक किताबों, घंटियों इत्यादि को छूना वर्जित रहेगा। ढोल-नगाड़ों युक्त गायन दलों के आने पर भी मनाही रहेगी। मंदिर में प्रसाद व पवित्र जल का वितरण भी नहीं होगा। अन्य राज्यों से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए न्यूनतम दो रात की बुकिग के साथ प्रदेश के बार्डर पर प्रवेश करने से 96 घंटे पूर्व प्राधिकृत लैब द्वारा जारी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। पुजारी श्रद्धालुओं को न तो प्रसाद वितरित करेंगे और न ही मौली बांधेंगे।
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कन्या पूजन और हवन पर प्रतिबंध
कन्या पूजन और हवन आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुजारियों को भी हिदायतों का पालन करना होगा। गर्भगृह में एक समय पर केवल दो पुजारियों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। मुंडन संस्कार मंदिर परिसर में नहीं किया जाएगा। यह चितपूर्णी सदन में चिह्नित स्थल पर ही किया जाएगा। कटे हुए बाल और अन्य सामग्री कूड़ेदान में एकत्रित करके सफाई कर्मियों को सौंपनी होगी।
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लिफ्ट का प्रयोग वर्जित : उपायुक्त
उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा श्रद्धालु शंभू बैरियर की ओर से गेट नंबर एक व दो और मुख्य बाजार से आते हुए चितपूर्णी सदन से प्रवेश करेंगे। तीर्थयात्री नए बस स्टैंड और चितपूर्णी सदन के समीप पार्किंग स्थानों का उपयोग कर सकते हैं। लिफ्ट का प्रयोग वर्जित रहेगा। दिव्यांगों के लिए लिफ्ट का परिचालन किया जा सकता है लेकिन प्रयोग के समय केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति दी जाएगी।