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अदालत ने दिया रेलवे की संपत्ति नीलाम करने के आदेश, 6 फरवरी से शुरु होगी प्रक्रिया

ऊना की एक अदालत ने आदेश दिया है कि ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों की भूमि का मुआवजा देने के लिए रेलवे की संपत्ति नीलाम की जाएगी।

By Babita kashyapEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 01:16 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 01:16 PM (IST)
अदालत ने दिया रेलवे की संपत्ति नीलाम करने के आदेश, 6 फरवरी से शुरु होगी प्रक्रिया
अदालत ने दिया रेलवे की संपत्ति नीलाम करने के आदेश, 6 फरवरी से शुरु होगी प्रक्रिया

ऊना, जेएनएन। ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों की भूमि का मुआवजा अदा न कर पाने की सूरत में जिले के कई स्थानों की रेलवे की संपत्ति नीलामी होगी। इसके लिए ऊना की एक अदालत ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगले महीने 6 फरवरी से नीलामी की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। इसमें प्राप्त होने वाली राशि से प्रभावितों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। 

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जानकारी के मुताबिक ऊना के त्यूड़ी, बसाल व चुरड़ू के कुछ किसानों की भूमि का रेलवे द्वारा रेल लाइन बनाने के लिए अधिग्रहण किया था। इस भूमि का उचित दाम न मिलने पर कई लोगों ने रेलवे के खिलाफ अदालत में अपील की थी। इसमें इन तीन गांवों के भी कई लोग शामिल थे।

इस मामले में ऊना की अदालत ने रेलवे को भूमि के वर्तमान दरों के आधार पर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे। इसपर रेलवे की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा भी नीचली अदालत के फैसले का सुरक्षित रखते हुए फिर से मामले को जिला न्यायालय में भेज दिया था। इस पर अतिरिक्त जिला न्यायधीश (एडीजे) 1 की अदालत ने प्रभावितों से रेलवे की संपत्ति का ब्योरा मांगा था।

अदालत की ओर से इस मामले में त्यूड़ी, दिलवां और ठठल गांव के जिन प्रभावितों से रेलवे की संपत्ति का ब्योरो मांगा था उन्होंने ऊना के कोटला कलां स्थित उस भूमि के दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जहां रेलवे की मौजूदा रिहायशी कालोनी है। इसके अलावा त्यूड़ी गांव की भूमि के दस्तावेज भी अदालत को सौंपे गए थे जहां रेलवे की रेल लाइन गुजर रही है।

इस मामले में अदालत ने रेलवे की इस पूरी संपत्ति को अटैच कर दिया था। इसके बाद अदालत ने इस भूमि की नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी कुछ तिथियां निर्धारित की हैं। राजस्व महकमे को इस भूमि की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सहयोग करने को कहा गया है।

आदेशों के मुताबिक अदालत की निगरानी में इस भूमि की नीलामी होगी और उसमें प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में प्रभावितों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं अरुण कुमार सैणी व प्रवीण सैणी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत के आदेशों पर नीलामी की प्रक्रिया फरवरी के प्रथम सप्ताह में होगी। 

उधर इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया। संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन वहां से कोई जबाव नहीं मिला है।

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