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आपसी मामलों को पंचायत स्तर पर सुलझाएं

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचायत स्तर पर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों पर जागरूक कर रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 08:47 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 08:47 PM (IST)
आपसी मामलों को पंचायत स्तर पर सुलझाएं
आपसी मामलों को पंचायत स्तर पर सुलझाएं

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचायत स्तर पर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहा है। शनिवार को अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव अंशु चौधरी ने कंडाघाट ब्लाक की पंचायत दंघील में लोगों को कानूनी अधिकारों पर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आपस के मामलों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का प्रविधान किया गया है।

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उन्होंने कहा कि लोग मध्यस्थता द्वारा विभिन्न मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। पोस्ट लिटिगेशन मध्यस्थता के लिए न्यायालय में न्यायाधीश से आग्रह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति निश्शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए सोलन व कंडाघाट में दो-दो पैरा लीगल वालंटियर तैनात किए गए हैं। उनकी सहायता से पात्र व्यक्ति निश्शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नालसा एप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर इसकी सहायता से पात्र व्यक्ति अपने आवास से ही मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्रार्थना पत्र दायर कर सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित किया गया है।

अधिवक्ता भुवन ठाकुर ने लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने पीड़ित मुआवजा सहायता के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर पंचायत दंघील के प्रधान बलबीर सिंह, उपप्रधान प्रदीप कुमार, सचिव हितेश ठाकुर, रूपराम भारद्वाज, रामस्वरूप मौजूद रहे।


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