हत्या का प्रयास करने पर सात साल की सजा
जिला के अर्की उपमंडल के ध्यानपुर में वर्ष 2015 में सामने आए हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रेणी दो की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, सोलन : अर्की उपमंडल के ध्यानपुर में वर्ष 2015 में सामने आए हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रेणी दो की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 5000 रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा ने करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रेणी दो प्रवीण चौहान ने यह सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में घनाघुघाट में अर्जुन ¨सह मनोज कुमार के टेंट के कारोबार को देखता था। छह जून 2015 रात को मनोज कुमार और अर्जुन की किसी बात को लेकर बहस हो गई। इस दौरान अर्जुन ने मनोज के ऊपर लोहे की रॉड से वार किया। घायल अवस्था में उसे अर्की अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से प्रारंभिक उपचार देन के बाद पीजीआइ भेजा गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार किया था।