कोरोना के बढ़े मामले, टेस्टिंग बढ़ाएं
जागरण संवाददाता नाहन उपायुक्त ने सिरमौर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए
जागरण संवाददाता, नाहन : उपायुक्त ने सिरमौर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना टेस्टिग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले में प्रतिदिन 1200 लोगों के सैंपल की जांच की जाएगी। नाहन में आयोजित बैठक में उपायुक्त राम कुमार गौतम ने पुलिस विभाग को भीड़ वाली जगहों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेडिकल कालेज नाहन 600 व स्वास्थ्य खंड स्तर पर कम से कम 600 सैंपल की जांच प्रतिदिन की जाएगी। उपायुक्त ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन व बढ़ते मामलों को देखते हुए संबंधित विभागों को लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना से संबंधित किसी भी समस्या व जानकारी के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को किसी व्यक्ति के कोरोना पाजिटिव पाए जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ प्राथमिक संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की
उपायुक्त ने जिला के सभी उद्योगों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिरमौर ओमापति जमवाल, सहायक आयुक्त डा. प्रियंका चंद्रा, मेडिकल कालेज प्रधानाचार्य डा. एनके मोहिद्रू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव सहगल, जिला निगरानी अधिकारी डा. विनोद सांगल मौजूद रहे।
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15 से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश
सिरमौर जिले में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दो सप्ताह में काफी बढ़ी है। जिला में महज तीन दिनों के भीतर ही जिला में 100 अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 15 जनवरी से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीसी राम कुमार गौतम ने बताया कि जिला में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई है।
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डेंटल कालेज का हास्टल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
पावंटा साहिब उपमंडल की ग्राम पंचायत कुंजा मत्रालियों के रामपुर घाट स्थित डेंटल कालेज के ब्वायज हास्टल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। डेंटल कालेज में कोरोना संक्रमित मामले आने पर जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी किए हैं कि हास्टल में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आपदा की स्थिति को छोड़कर उन्हें हास्टल में ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त डेंटल कालेज परिसर को बफर जोन घोषित किया गया है।