शूलिनी मेले में मिलावटी सामग्री बेची तो होगी कार्रवाई
राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के लिए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। मेले में मिलावटी खद्य सामग्री बेची तो कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, सोलन : राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के लिए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए विभाग मेले के दौरान खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वाले व्यापारियों पर नजर रखेगा। इसके लिए विभाग ने योजना तैयार कर ली है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो शूलिनी मेले के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्र्थो पर निगरानी के लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों की टीम गठित कर ली गई है। शंका होने पर सैंपल लिए जाएंगे। वहीं अन्य राज्यों से खाद्य वस्तुओं का व्यापार करने आने वाले व्यापारियों को विभाग दस्तावेज की जांच के बाद ही लाइसेंस प्रदान करेगा।
मेले में खाद्य पदार्र्थो का व्यापार करने के लिए लाइसेंस का होना विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसके लिए व्यापारी आनलाइन माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद विभाग द्वारा आनलाइन माध्यम से दस्तावेज की जांच के बाद उसे लाइसेंस दिया जाएगा। शूलिनी मेला कोरोना काल के बाद इस वर्ष 24 से 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान काफी संख्या में अन्य राज्यों से यहां व्यापारी आते हैं। कूड़ादान, साफ पानी व खाद्य पदार्थो को ढकने की होनी चाहिए व्यवस्था
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन का कहना है कि मेले के दौरान खाद्य पदार्थो का व्यवसाय करने वाले व्यापारी के पास कूड़ादान, साफ पानी व खाद्य पदार्थो को ढकने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मेले के दौरान विभाग इन बिदुओं पर नजर रखेगा। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस व्यापारी के पास होना चाहिए। इसके अलावा मिठाई में रंगों का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के दौरान लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए विभाग ने योजना तैयार कर ली है। मेले के दौरान विभाग की टीम खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता पर ध्यान रखेगी। यदि कोई व्यापारी मिलावटी खाद्य पदार्थो के साथ पकड़ा जाता है तो विभाग उचित कार्रवाई करेगा।
- एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त जिला खाद्य सुरक्षा विभाग।