नाहन में अंतर्राष्ट्रीय मेला श्रीरेणुकाजी के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी
अंतर्राष्ट्रीय मेला श्रीरेणुकाजी के लिए जिला प्रशासन ने एसओपी जारी करते हुए निर्देंश दिए है कि 24 से 30 नवंबर कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिती के कारण इस वर्ष मेले में केवल परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा।समाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक होगा।
नाहन, जेएनएन। अंतर्राष्ट्रीय मेला श्रीरेणुकाजी के लिए जिला प्रशासन ने एसओपी जारी करते हुए निर्देंश दिए है कि 24 से 30 नवंबर कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिती के कारण इस वर्ष मेले में केवल परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी सिरमौर एवं अध्यक्ष श्रीरेणुकाजी मेला कमेटी डॉ.आरके परूथी ने बताया कि मेले के दौरान कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।
शोभा यात्रा अथवा मेले में आने वाले सभी देवलुओं तथा आमजनों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। समाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होगा। सभी देवलुओं को अनिवार्य रूप से हाथ धोना अथवा सैनिटाईज करना व स्वच्छता का पालन करना अनिवार्य होगा। देवी-देवताओं के मंदिर में दर्शन के लिए निर्धारित स्थान से दर्शन करना होगा तथा मूर्ति अथवा पालकी को छूना वर्जित होगा। दर्शन के लिए कतार में चिन्हित स्थानों पर खड़े होना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन प्रात: व सांय को सभी मन्दिरों को सैनिटाईज किया जायेगा। उपयोग किए गए मास्क, दस्ताने इत्यादि के निस्तारण हेतु अलग से कूड़ेदानों को चिन्हित कूड़ेदानों में डालना सुनिश्चित करना होगा।
सभी श्रद्धालुओं व आमजन प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए प्रवेश व निकासी द्वार से ही आना-जाना सुनिश्चि करेंगे। शोभा यात्रा व देवताओं के साथ आने जाने वाले सभी देवलुओं व बजतरियों के लिए कोरोना (कोविड-19) जांच करवाना अनिवार्य होगा व श्रद्धालु तथा देवालु आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करेंगे। प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर तापमान की जांच करवाना, हाथ धोना व सैनिटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। सभी देवलुओं, कारगारों व बजतरी जो देवताओं के साथ मेले में भाग लेने हेतु आऐंगे, वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे व किसी भी बिमारी के लक्षणों को आवश्यक रूप से संबन्धित स्वास्थ्य अधिकारियों के ध्यान में लाऐंगे।
डॉ.आरके परूथी ने बताया कि 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेले में ना आने का परामर्श दिया गया है। मेला स्थल पर अवमानना पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
24 से 30 नवंबर तक मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मेले के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। मेला क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर एक सप्ताह तक मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।