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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश एवं जिला सत्र न्यायधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने वीरवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 07:21 PM (IST)Updated: Fri, 06 Mar 2020 06:15 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल ने बताया कि 30 मार्च 2017 को पच्छाद तहसील के बडू साहिब क्षेत्र की लड़की को सुशील कुमार नामक युवक बहला-फुसला कर अपने घर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। परिजनों ने लड़की के गुम होने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई।

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परिजनों को सूचना मिली कि सुशील उनकी लड़की को जबरन घर ले गया है। उन्होंने पच्छाद पुलिस को साथ लेकर लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सात साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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