Move to Jagran APP

गिरी व यमुना नदी में खनन पर पांच ट्रैक्टरों के चालान

जागरण संवाददाता नाहन जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में खनन विभाग की टीम ने गिरी व

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 08:25 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 08:25 PM (IST)
गिरी व यमुना नदी में खनन पर पांच ट्रैक्टरों के चालान
गिरी व यमुना नदी में खनन पर पांच ट्रैक्टरों के चालान

जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में खनन विभाग की टीम ने गिरी व यमुना नदी में खनन करने पर पांच ट्रैक्टर संचालकों के चालान किए। जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज के निर्देश पर राजबन के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार की अगुआई में खनन विभाग की टीम ने देर रात को गिरी व यमुना नदी में दबिश दी। यहां पर पांच टै्रक्टर खनन कर रहे थे। विभाग के पहुंचते ही कुछ ट्रैक्टर संचालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गए। खनन विभाग की टीम ने पांच ट्रैक्टर को पकड़कर जुर्माना किया। खनन विभाग की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया।

loksabha election banner

जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि विभाग की टीम ने सोमवार देर रात को पांवटा साहिब में दबिश दी थी। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पांवटा साहिब में माइनिग विभाग के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि खनन करने वालों पर कार्रवाई जारी है। इस मुहिम माइनिग गार्ड मुकेश कुमार, राजेश शर्मा, नीरज शर्मा, विकेश कुमार व अनुज कुमार उनका साथ दे रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने ट्रैक्टर चालकों को किया जागरूक

खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज के निर्देश के बाद खनन विभाग ने चालकों को जागरूक करने की मुहिम चलाई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक्टरों का चालान करना केवल इस विषय पर पूरा हल नहीं है। अवैध खनन तथा हादसों को रोकने के लिए ट्रैक्टर चालकों को जागरूक करना भी जरूरी है। खनन विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक घाट पर जाकर ट्रैक्टर चालकों को जागरूक किया कि वह लीज एरिया में काम करने को कहा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.