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सामान्य वर्ग को आरक्षण देना ऐतिहासिक फैसला

सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को हिप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने ऐतिहासिक बताया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 05:10 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jan 2019 05:10 PM (IST)
सामान्य वर्ग को आरक्षण देना ऐतिहासिक फैसला
सामान्य वर्ग को आरक्षण देना ऐतिहासिक फैसला

जागरण संवाददाता, नाहन : सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने के निर्णय को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण बारे जो निर्णय हुआ है उससे सामान्य वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा तथा नौकरियों में और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना केंद्र सरकार का साहसिक कदम है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग की किसी सरकार ने सुध ली है। सबसे अहम बात यह है कि इस निर्णय से अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जाति आधार पर दिए गए आरक्षण यथावत रहेंगे। इस निर्णय से सामाजिक असमानता भी खत्म होगी। बलदेव तोमर ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित में लिए गए विभिन्न निर्णयों का स्वागत किया है। कालांअब और संगड़ाह पुलिस थाना में पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त पद, सिविल अस्पताल राजगढ़ में विभिन्न श्रेणियों के 25 पद भरने के साथ अस्पताल को सौ बिस्तर और पीएचसी हरिपुधार को सीएचसी का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में दो सौ चिकित्सक भरने तथा पुलिस विभाग में 1063 कांस्टेबल की भर्ती करने के निर्णय का स्वागत किया है।

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